आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 130

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

130

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
किसी भी समारोह या कार्य करने में सक्षम आयुक्त.
86 130.[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप से प्रभावी1988/01/04.]

 

८६पहले अपनी चूक, धारा 130, 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1970, द्वारा प्रतिस्थापित और 1984/01/10 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
                        "(1) एक निर्धारिती के संबंध में इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक आयुक्त द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है किसी भी समारोह के संबंध में आयुक्त, उसमें करेगा करने के लिए भेजा -
(क) केवल एक आयुक्त ऐसे निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र है जहां एक मामले में, इस तरह के आयुक्त हो;
(ख) एक मामले में दो या अधिक आयुक्तों, ऐसे निर्धारिती अधिक समवर्ती क्षेत्राधिकार आयुक्त बोर्ड द्वारा इस तरह के समारोह में प्रदर्शन करने के लिए सशक्त किया है.
                        (2) उप - धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए (1), वर्गों 132, 253, 254, 256, 263 और 264 के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त उसमें, एक निर्धारिती के संबंध में आयुक्त के लिए हो रही हो जाएगा करने के लिए भेजा समय निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र में किया जा रहा. "

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