टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना करने की रीति
टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना करने की रीति
115फड़. (1) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार में लगी कोर्इ टनभार कर कंपनी, टनभार कर स्कीम के अधीन ऐसे कारबार के लाभों की संगणना करेगी।
(2) अर्हक पोत प्रचालन के कारबार को जिससे कि धारा 115फझ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय होती है, कंपनी द्वारा किए जा रहे सभी अन्य क्रियाकलापों या कारबार से भिन्न एक पृथक कारबार (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में टनभार कर कारबार कहा गया है) समझा जाएगा।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभों को किसी अन्य कारबार के लाभों और अभिलाभों से पृथक रूप में संगणित किया जाएगा।
(4) टनभार कर स्कीम केवल उस दशा में लागू होगी, यदि धारा 115फत के उपबंधों के अनुसार उस आशय का कोर्इ विकल्प अपनाया जाता है।
(5) जहां, अर्हक पोत प्रचालन के कारबार में लगी कोर्इ कंपनी, यथास्थिति, टनभार कर स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है या उसने उस आशय का विकल्प नहीं अपनाया है, उस कंपनी के ऐसे कारबार से हुए लाभों और अभिलाभों की संगणना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

