आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 668(अ)

अधिसूचना तिथि

06/08/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/08/1998

अधिसूचना: का. आ. 668(अ) जारी करने की तारीख: 6/8/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 668 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.139 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/06/08
उप - धारा के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित मंजिल क्षेत्रों, नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट कहा परन्तुक के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, अर्थात्: ---
टेबल ------- क्र. संपत्ति के लिए इस्तेमाल रखें संपत्ति नंबर (झोपड़ियां वाणिज्यिक और कच्चे मकानों के अलावा अन्य) आवासीय प्रयोजनों (वर्ग फुट) प्रयोजनों (वर्ग फुट) ------- शहरी ढेर के ---- (मैं) के लिए इस्तेमाल किया सूरत 1100 125 (II) वडोदरा 1100 175 (iii) कोच्चि 1100 125 (चतुर्थ) कोझीकोड 1100 175 (वी) त्रिवेंद्रम 1100 175 (vi) कोयंबटूर 1100 125 (सात) मदुरई 1100 175 (आठवीं) भोपाल 1100 175 (नौ) इंदौर 1100 125 (एक्स) जबलपुर 1100 175 (ग्यारहवीं) विजयवाडा 1100 175 (बारहवीं) विशाखापत्तनम 1100 175 (तेरहवीं) आगरा 1100 175 (चौदह) मेरठ 1100 175 (xv) इलाहाबाद 1100 175 (XVI) लखनऊ 1100 175 (सत्रह) वाराणसी 1100 175 ( अठारह) धनबाद 1100 175 (उन्नीस) पटना 1100 175 (XX) जमशेदपुर 1100 175 (XXI) कल्याण 1100 175 (XXII) नागपुर 1100 125 (XXIII) ठाणे 1100 175 ------- [अधिसूचना संख्या 10655 / एफ सं 142/21/98-TPL]