का.आ. 551(अ) : अधिसूचना: का. आ. 551(अ) जारी करने की तारीख: 2/7/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 551(अ)
अधिसूचना तिथि
02/07/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
02/07/1998
अधिसूचना: एसओ 551 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/02/07
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 973 (ई), (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 14 दिसंबर 1995, दिनांक जबकि, केन्द्र सरकार के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, सीरियल नंबर 3, निर्माण, फर्नीचर और गोविंदपुरी, कालकाजी एक्सटेंशन, Deepalaya के दिल्ली, जी नहीं, 12, शिवाजी एनक्लेव, नई दिल्ली 110 027 पर स्कूल की इमारत के उपकरणों में निर्दिष्ट किया था आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या रुपए १८६ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर गोविंदपुरी, कालकाजी एक्सटेंशन, Deepalaya के दिल्ली, जी नहीं, 12, शिवाजी एनक्लेव, नई दिल्ली 110 027 पर निर्माण, फर्नीचर और स्कूल की इमारत के उपकरणों की परियोजना, केवल आकलन साल 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 10634 / एफ सं NC-50/98]

