शास्तियां, जहां कर्मचारी निधि में हित समनुदेशित करता है या उस पर प्रभार सृजित करता है ।
310. जहां कोई कर्मचारी किसी निधि में अपने फायदाप्रद हित का समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी कर्मचारी को सूचित करेगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर प्रभार या समनुदेशन को रद्द नहीं करवाता है, तो ऐसे प्रभार या समनुदेशन के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में उसकी आय माना जाएगा जिसमें यह तथ्य निर्धारण अधिकारी को ज्ञात हुआ और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

