अधिनियम की अनुसूची 1 के साथ पठित धारा 9 (12) के अधीन पात्र विनिधान निधि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण ।
276. (1) अधिनियम की अनुसूची | के अनुच्छेद 1 (4) के अधीन अपेक्षित विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पात्र विनिधान निधि द्वारा उसमें दर्शाई गई रीति में सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप संख्या 173 में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी वह निर्धारण अधिकारी होगा जिसे निधि पर अधिकारिता प्राप्त है या यदि निधि भारत में कर निर्धार्य होती तो धारा 9 (12) के उपबंधों के सिवाय उसे अधिकारिता प्राप्त होती ।

