आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 264

नियम संख्या.

264

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

जांच अधिकारी के समक्ष कार्यवाही ।

264. (1) प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्राप्त होने पर, या यदि ऐसा कोई कथन निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो जांच अधिकारी उन आरोपों की जांच करेगा जो स्वीकार नहीं किए गए हैं।

(2) जांच अधिकारी जांच के दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य लेगा जो आरोपों के संबंध में प्रासंगिक या महत्त्वपूर्ण हो ।

(3) प्राधिकृत आयकर व्यवसायी आरोपों के समर्थन में परीक्षा किए गए साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने और व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने का पात्र होगा।

(4) यदि जांच अधिकारी इस आधार पर किसी साक्षी की परीक्षा करने से इंकार करता है कि उसका साक्ष्य प्रासंगिक या महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।

(5) जांच के समापन पर, जांच अधिकारी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्षो को उनके कारणों के साथ दर्ज अभिलिखित करेगा।

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