आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 17/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1940(अ)

अधिसूचना तिथि

31/07/2014

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2014

 अधिसूचना संख्या 17/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1940(अ)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014

का. आ. 1940 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.10.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1794 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''मंद बुद्धि बच्चों के लिए डिजीज्ड भावसार देवचंदभार्इ मूलजीमार्इ तालाजिया और डिजीज्ड खामालक्ष्मी देवचंदभार्इ तालाजिया अंकुर स्पेशल स्कूल, प्लाट नं. 1945, कामकारी महिला होस्टल के नजदीक, सरदार नगर सर्किल, भावनगर-364002'' द्वारा ''मंद बुद्धि बच्चों के लिए ''अंकुर'' स्पेशल स्कूल की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 120 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1793 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि दिनांक 21.7.2010 की अधिसूचना सं. 1793 (अ) द्वारा दिनांक 23.10.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. (अ) को संशोधित करके परियोजना लागत को 120 लाख रुपए से 1.60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.75 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''मंद बुद्धि बच्चों के लिए डिजीज्ड भावसार देवचंदभार्इ मूलजीमार्इ तालाजिया और डिजीज्ड खामालक्ष्मी देवचंदभार्इ तालाजिया अंकुर स्पेशल स्कूल, प्लाट नं. 1945, कामकारी महिला होस्टल के नजदीक, सरदार नगर सर्कितल, भावनगर-364002'' द्वारा चलार्इ जा रही ''मंद बुद्धि बच्चों के लिए ''अंकुर'' स्पेशल स्कूल की परियोजना अथवा स्कीम को 1.60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.75 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोर्इ परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है, परंतु इस निर्देश के साथ कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग (1) के तहत कोर्इ प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 17/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)