आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 02/2017

अधिसूचना तिथि

09/03/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/03/2017

अधिसूचना संख्या 02/2017

एफ.नं. पीआर. डीजीआर्इटी(एस)/टैक/र्इ-बिज/2008-09/पार्ट

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

 

2017 की अधिसूचना सं. 2

 

नर्इ दिल्ली, 9 मार्च, 2017

 

विषय : कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय के इलैक्ट्रानिक रूप से समाविष्ट करने वाली कंपनी (एसपीआर्इटी)(प्रपत्र सं. आर्इएनसी-32) के माध्यम से पैन आवेदन की प्रक्रिया

 

अधिसूचना जी.एस.आर सं. 117(र्इ) दिनांक 09.02.2017 के माध्यम से अधिसूचित आयकर नियम, 1962 के नियम 114 के उप-नियम (1) के प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं कि :-

"एक आवेदक आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से स्थार्इ खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है और प्रधान आयकर निदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) स्थार्इ खाता संख्या (पैन) की प्रस्तुति के संबंध में ऐसे प्रपत्र और प्रारूपों के सुरक्षित और हस्तांतरण के लिए व्यक्तियों की श्रेणी, प्रपत्र प्रक्रिया के साथ प्रारूप को निर्दिष्ट करेगा"।

2. इलैक्ट्रानिक रूप से समाविष्ट करने वाली कंपनी (एसपीआर्इटी)(प्रपत्र सं. आर्इएनसी-32) के लिए सरल प्रारूप के रूप में एक सामान्य आवेदन पत्र को अधिसूचना जी.एस.आर सं. 70(र्इ) दिनांक 25.01.2017 के माध्यम से कार्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

3. अधिसूचना जी.एस.आर. नं. 117(र्इ) दिनांक 09.02.2017 के द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रत्यासित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महा निदेशक (पद्धति) निम्नानुसार स्थार्इ खाता संख्या (पैन) के लिए व्यक्तियों की श्रेणी, प्रपत्र, प्रारूप और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं

क्र.सं. विवरण  
1 व्यक्तियों की श्रेणी जिनके लिए एसपीआर्इसी प्रपत्र लागू होंगे नर्इ निगमित कंपनी
2 आवेदन प्रपत्र अधिसूचना जी.एस.आर सं. 70(र्इ) दिनांक 25.01.2017 के द्वारा अधिसूचित कार्पोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) की इलैक्ट्रानिक रूप से निगमित कंपनी (प्रपत्र सं. आर्इएनएस 32) के लिए सरल प्रारूप
3 प्रक्रिया स्थार्इ खाता संख्या (पैन) के आवंटन के लिए आवेदन आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए एसपीआर्इसी (आर्इएनसी-32) में दाखिल किया जाएगा जैसा कार्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट है। कार्पोरेट पहचान सं. (सीआर्इएन) के आने के बाद, एमसीए डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी को प्रपत्र 49क में डाटा अग्रेषित करेंगे। एमसीए की श्रेणी2/श्रेणी 3
4 प्रारूप XML

 

 

(एस.एस. राठौर)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)

नर्इ दिल्ली