एनसी-137/2011 [का. आ. 2898(अ)] : अधिसूचना: एनसी-137/2011 [का. आ. 2898(अ)], तारीख: 27-12-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-137/2011 [का. आ. 2898(अ)]
अधिसूचना तिथि
27/12/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/12/2011
पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - Sevalaya, थिरुनिन्रावुर धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की, बहां के साथ पठित
अधिसूचना No.137/2011 27-12-2011 दिनांकित [F.No.V-27015/5/2011-SO (NAT.COM)] / तो 2898 (ई),
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 2033 (ई), 6 अगस्त 2009, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4 Sevalaya द्वारा, "Sevalaya प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण परियोजना", Sevalaya कैम्पस, Kasuva ग्राम, पक्कम पोस्ट के पास थिरुनिन्रावुर-602 024 में अधिसूचित किया था वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना Sevalaya, Sevalaya कैम्पस, Kasuva ग्राम, पक्कम पोस्ट के पास थिरुनिन्रावुर-602 024, द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "Sevalaya प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण परियोजना". यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में 58.24 लाख,.
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