आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

जी.एस.आर. 844(अ)

अधिसूचना तिथि

25/11/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/11/2011

अधिसूचना: जी.एस.आर. 844(अ) [एफ. सं. 1/9/2011-एनएस.-II], तारीख: 25-11-2011

लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2011 - पैराग्राफ 3, 11 और फार्म एक में संशोधन

अधिसूचना जीएसआर 844 (ई) [F.No. 1/9/2011-NS-II], 25-11-2011 दिनांकित

उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1958 का 23) की धारा 3 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अर्थात् लोक भविष्य निधि योजना 1968, के लिए निम्न आगे संशोधन बनाता है: -

1 (1) इस योजना लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2011 कहा जा सकता है.

(2) यह दिसंबर 2011 के दिन 1 पर बल में आ जाएगा.

प्र.20. में लोक भविष्य निधि योजना 1968 -

 उप पैरा (1), पत्र और आंकड़े "70,000 रुपये / -" के लिए में पैरा 3, में (मैं), पत्र और आंकड़े "1,00,000 रु" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Ii) पैरा 11 में, उप अनुच्छेद (2) के शब्दों के लिए में "एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर," शब्द "प्रतिवर्ष दो फीसदी," प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Iii) फार्म एक में, पैरा में (चतुर्थ), पत्र और आंकड़े "70,000 रुपये / -" के लिए, पत्र और आंकड़े "1,00,000 रु" प्रतिस्थापित किया जाएगा.

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