आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 और धारा 50गक के लिए गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर के मूल्यांकन से संबंधित मसौदा नियमों पर हितधारकों की टिप्पणी के लिए अनुरोध
रिलीज़ दिनांक
05/05/2017
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
प्रेस विज्ञप्ति
नर्इ दिल्ली, 5 मर्इ, 2017
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 और धारा 50गक के लिए गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर के मूल्यांकन से संबंधित मसौदा नियमों पर हितधारकों की टिप्पणी के लिए अनुरोध
वित्त अधिनियम, 2017 आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 56 की उप-धारा (2) के वाक्यांश (x) को शामिल किया है जिससे अपर्याप्त विचार/बिना संपत्ति या कुल राशि की प्राप्ति की करदेयता के कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया जा सके। आयकर नियम, 1962 ('नियम') के नियम 11पक के साथ पठित कथित वाक्यांश के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति किसी/अपर्याप्त प्रतिफल के लिए आभूषण या कलात्मक कार्य या शेयर और प्रतिभूति को प्राप्त करता है तो इसकी उचित बाजार कीमत (एफएमवी) कथित वाक्यांश के अंतर्गत करदयोग्य आय की गणनाके लिए विचारनीय है। इसी प्रकार, अचल संपत्ति के लिए, स्टांप ड्यूटी राशि उसी धारा के अंतर्गत करदेयता के निर्धारण के लिए विचारनीय है। हालांकि, जब यह परिसंपत्ति कंपनी के गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों की आधारभूत परिसंपत्ति के तौर पर प्राप्त होते हैं तो बही लागत (और नाकि एफएमवी/स्टांप ड्यूटी राशि) ऐसी परिसंपत्ति की राशि के निर्धारण के लिए विचारनीय है।
आगे, वित्त अधिनियम, 2017 यह मुहैया कराने के लिए प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2018 में नर्इ धारा 50गक को शामिल किया है कि जहां एक कंपनी के गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों के स्थानांतरण के लिए प्रतिफल निर्धारित तरीके के अनुसार निर्धारित ऐसे शेयरों की एफएमवी से कम है तो एफएमवी शीर्षक "पूंजीगत प्राप्ति" के अंतर्गत आय की गणना के लिए प्रतिफल की पूर्ण राशि होने के तौर पर समझा जाएगा।
इसे देखते हुए, बाकी परिसंपत्ति के लिए बही लागत और अचल संपत्ति की स्थिति में आभूषण, कलात्मक कार्य, शेयर व प्रतिभूति और स्टांप ड्यूटी के एफएमवी पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 56 और धारा 50गक की उप-धारा (2) के वाक्यांश (x) के लिए गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर के मूल्यांकन की विधि को निर्धारित करने के लिए नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है।
इस मामले में विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए, अधिनियम की धारा 56 और धारा 50गक की उप-धारा (2) के वाक्यांश (x) के लिए गैर-उद्धृत शेयरों के मूल्यांकन की विधि को निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत नियमों के प्रस्तावित संशोधन का मसौदा वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड किया गया है। हितधारकों से र्इ-मेल पते (dirtpl2@nic.in) पर 19 मर्इ, 2017 तक मसौदा अधिसूचना पर अपनी टिप्पणियों/सुझावों को भेजने का अनुरोध है।
(मीनाक्षी झा गोस्वामी)
आयकर आयुक्त
(मीडिया और तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

