आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 9/2021

परिपत्र की तिथि

20/05/2021

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/05/2021

परिपत्र सं. 9/2021

2021 की परिपत्र सं. 9

 

एफ.नं. 225/49/2021-आईटीए-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई, 2021

 

विषय : गंभीर महामारी को देखते हुए करदाताओं को राहत देने के लिए कुछ अनुपालनों की समय सीमा का विस्तार

 

आयकर अधिनियम, 1961 (बाद में 'अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित अनुपालनों के संबंध में राहत मुहैया कराता है :

  1) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय लेनदेन ब्यौरा (एसएफटी), जिसे आयकर नियम, 1962 (बाद में 'अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) के अंतर्गत और उसके अंतर्गत जारी किए गए विभिन्न अधिसूचनाओं के अंतर्गत 31 मई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है, उसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है

  2) कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए रिपोर्ट योग्य खाते का ब्यौरा, जिसे नियमों के नियम 114छ के अंतर्गत 31 मई 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है, उसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है

  3) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम तिमाही के लिए कर कटौती का ब्यौरा, जिसे नियमों के नियम 31क के अंतर्गत 31 मई 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना है, उसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है

  4) प्रपत्र सं. 16 में स्त्रोत पर काटे गए कर का प्रमाणपत्र, जिसे नियमों के नियम 31 के अंतर्गत 15 जून 2021 तक प्रस्तुत करना है, उसे 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है

  5) प्रपत्र सं. 24छ में टीडीएस/टीसीएस बही खाता समायोजन ब्यौरा, जिसे नियमों के नियम 30 और नियम 37गक के अंतर्गत 15 जून 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना है, उसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है

  6) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित सेवानिवृत्ति फंड के न्यासियों द्वारा दिए गए अंशदान से कर कटौती का ब्यौरा, जिसे नियमों के नियम 33 के अंतर्गत 31 मई 2021 को या उससे पहले भेजा जाना है, उसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है

  7) पिछले वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र सं. 64घ में एक निवेश फंड द्वारा अपने ईकाई धारक को दी गई या जमा की गई आय का ब्यौरा, जिसे नियमों के नियम 12गख के अंतर्गत 15 जून 2021 को या उससे पहले भेजा जाना है, उसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है

  8) पिछले वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र सं. 64ग में एक निवेश फंड द्वारा अपने ईकाई धारक को दी गई या जमा की गई आय का ब्यौरा, जिसे नियमों के नियम 12गख के अंतर्गत 30 जून 2021 को या उससे पहले भेजा जाना है, उसे 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है

  9) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 जुलाई 2021 थी, उसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया जाता है

10) पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो 30 सितंबर, 2021 है, उसे 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाया जाता है

11) पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ड़ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति द्वारा एक अकांटेंट से रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तिथि, जो 31 अक्टूबर, 2021 है, उसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया जाता है

12) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2021 है, उसे 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया जाता है

13) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 30 नवंबर, 2021 है, उसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया जाता है

14) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विलंबित/संशोधित विवरणी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4)/उप-धारा (5) के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2021 है, उसे 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया जाता है।

स्पष्टीकरण 1 : यह स्पष्ट किया जाता है कि तिथियां जैसा उक्त वाक्यांश (9), (12) और (13) में संदर्भित हैं, अधिनियम की धारा 234 के स्पष्टीकरण 1 के लिए लागू नही होगी यदि जहां कुल आय पर कर की राशि जिसे राशि द्वारा घटाया जाता है जैसा उस धारा की उप-धारा (1) के वाक्यांश (i) से (vi) में निर्दिष्ट है, एक लाख रूपए से अधिक हो।

स्पष्टीकरण 2 : स्पष्टीकरण 1 के लिए, अधिनियम की उप-धारा (2) में संदर्भित आय में एक घरेलू निवासी के मामले में, उस अधिनियम में दी गई अंतिम तिथि (इस परिपत्र के अंतर्गत विस्तार के बिना) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 140क के अंतर्गत उसके द्वारा दिए गए कर को अग्रिम कर के तौर पर समझा जाएगा।

 

हस्ता/-

(प्रांजना परमिता)

निदेशक, भारत सरकार

 

निम्न को प्रति :

  1. एफएम का पीएस/एमओएस(एफ) का पीएस

  2. राजस्व सचिव का पीएस

  3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व समस्त सीबीडीटी के सदस्य

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक

  5. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

  6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव

  7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को चस्पा करने के अनुरोध के साथ

  8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता, विस्तृत तौर पर प्रसार करने के अनुरोध के साथ

  9. जेसीआईटी, डेटाबेस प्रकोष्ठ irsofficersonline.gov.in पर चस्पा करने के लिए

10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली

11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स

12. गार्ड फाइल

 

(प्रांजना परमिता)

निदेशक, भारत सरकार