आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 12/2023

परिपत्र की तिथि

12/07/2023

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/07/2023

परिपत्र सं. 12/2023

परिपत्र सं. 12/2023

एफ.नं. 225/79/2019-आईटीए-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 2023

विषय: वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से किए गए निवेश फंड में विदेशी निवेश से एक अनिवासी निवेशक द्वारा अर्जित आय की कर योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

सीबीडीटी परिपत्र सं. 14/2019 दिनांक 03.07.2019 को इंवेस्टमेंट फंड के माध्यम से विदेश से बाहर (विदेशी निवेश) अनिवासी निवेशक द्वारा अर्जित आय की करदेयता को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था जैसाकि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अध्याय XII-चख के स्पष्टीकरण 1(क) में परिभाषित है। यह परिपत्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतर्गत नियमित श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक इंवेस्टमेंट फंड (एआईएफ) हेतु लागू किया गया था।

2. वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निवेश फंड की परिभाषा को अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) नियामक, 2022 हेतु संदर्भ को संशोधित किया गया था।

3. निवेशगत फंडशू् की परिभाषा में उक्तकथित संशोधन को देखते हुए, परिपत्र सं. 14/2019 दिनांक 03.07.2019 के पैरा 3 को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :

"3. अध्याय XII-चख में निवेशगत फंड और ऐसे फंड से प्राप्त आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल है। अधिनियम (निवेशगत फंड और इसके यूनिट धारकों की आय पर कर) के अध्याय XII-चख, धारा 115पख निवेशगत फंड व उनके निवेशकों की आय और कर देयता को निर्धारित करने के लिए लागू होने वाला प्रावधान है। इस संदर्भ में, 'निवेशगत फंड' को अध्याय XII-चख के स्पष्टीकरण 1 में एक ऐसे न्यास या एक कंपनी या एक सीमित देयता भागीदारी या एक निकाय कार्पोरेट के रूप में भारत में स्थापित या निगमित किसी फंड का अर्थ समझाने के लिए परिभाषित किया गया है जिसे श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक निवेशगत फंड के तौर पर पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, 1992 (1992 की 15) के अंतर्गत बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेशगत फंड) नियामक, 2012 के अंतर्गत नियमित है या अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 की 50) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रीय प्राधिकरण (फंड प्रबंधक) नियामक, 2022 के अंतर्गत नियामित है। इसलिए, धारा 115पख के प्रावधान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएसीए) द्वारा नियमित श्रेणी I या श्रेणी II पर ही लागू होता है।

4. परिपत्र दिनांक 03.07.2019 में शामिल अन्य सभी विषय वही रहेंगे। इसे सभी हितधारकों और विभागीय अधिकारियों के लिए विस्तृत तौर पर प्रसारित किया जा सकता है।

(डा. कैस्ट्रो जयप्रकाश.टी)

अवर सचिव (आईटीए.II), सीबीडीटी

निम्न को प्रति :

i. एफएम का पीएस/एमओएस (एफ) का पीए

ii.सचिव (राजस्व) का पीएस

iii.अध्यक्ष, सीबीडीटी, सभी सदस्य, सीबीडीटी

iv.समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

v.सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

vi.भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

vii.आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी

viii.आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर परिपत्र को चस्पा के अनुरोध के साथ वेब मैनेजर

ix.जेडीआईटी (डाटाबेस प्रकोष्ठ) वेबसाइट irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए

x.गार्ड फाइल

(डा. कैस्ट्रो जयप्रकाश.टी)

अवर सचिव (आईटीए.II), सीबीडीटी