867(अ) : अधिसूचना: 867(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000
अधिसूचना सं.
867(अ)
अधिसूचना तिथि
21/09/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/09/2000
अधिसूचना: 867 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 740 (ई), दिनांक 12 अक्टूबर 1994, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 10 में निर्दिष्ट किया था भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जर्नल हाउस, ए -95 से जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पहले चरण का निर्माण, जनता कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान, 302 004, के लिए 21 मार्च 1996, दिनांक अतः 235 (ई) के आगे अधिसूचना सं बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1995-96 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि; और इसलिए 210 (ई), दिनांक 16 मार्च 1998, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की अवधि. रुपये के लिए 1,380 लाख. 1726 लाख;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1), 1961 (1961 का 43), --- आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित
(एक) को इसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जर्नल घर, एक द्वारा किया जा रहा है, जो जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पहले चरण का निर्माण की योजना या परियोजना को निर्दिष्ट -95, जनता कालोनी, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और शुरुआत के साथ दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जयपुर, राजस्थान-302 004,;
(ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या का.आ. 740 (ई) संशोधन, दिनांक 12 अक्टूबर 1994, निम्नलिखित प्रभाव को, अर्थात्: ---
कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 10 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द के लिए, "अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि" से संबंधित "रु. 1,380 लाख" पत्र, आंकड़े और शब्द "रु. 1726 लाख" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[सं 11,507 / एफ सं NC-73/2000]

