80 : अधिसूचना: 80 जारी करने की तिथि: 17/03/2005
अधिसूचना सं.
80
अधिसूचना तिथि
17/03/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/03/2005
अधिसूचना सं. 80/2005, 17-3-2005 दिनांक
यह एतद्द्वारा (खंड के प्रयोजन के लिए, संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहर भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 2003/01/04 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, निम्न शर्तों के वर्ग इंस्टीट्यूशन विषय के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों के अलग सेट रखेगा.
द्वितीय) को मंजूरी दे दी संगठन यह (1) आईटी की धारा 35 की उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा. अधिनियम, 1961 (एक) के निदेशक आयकर महानिदेशक (छूट), वैशाली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और (ख) आयकर की आयकर / निदेशक के आयुक्त (ई) नियत तारीख को या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करने.
iii) संगठन भी आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र खर्च की मात्रा में सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कर रहे हैं प्रमाणित है कि बिंदु संख्या में करने के लिए भेजा.
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ध्यान दें:
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स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
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[F.No.203/2/2005/ITA.II]

