412 : परिपत्र: सं 412, 02-03-1985 दिनांकित
परिपत्र सं.
412
परिपत्र की तिथि
02/03/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
02/03/1985
801. राजनीतिक दलों द्वारा रिटर्न दाखिल / उप - धारा (4 बी) के मामले में राज्य या जिला स्तर पर अपनी इकाइयों - बाध्यता की वजह
1धारा 13A कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978 और 1979/01/04 से प्रभाव में आ गया है द्वारा सम्मिलित किया गया है. अनुभाग 13A के तहत, किसी भी सिर के नीचे एक राजनीतिक पार्टी प्रभार्य की आय "प्रतिभूतियों पर ब्याज", "गृह संपत्ति से आय", "अन्य स्रोतों से आय" या स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से किसी भी आय आयकर से छूट प्राप्त है.
प्र.20. अनुभाग 13A को स्पष्टीकरण के तहत, राजनीतिक पार्टी चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 3 के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक का एक संघ या शरीर का मतलब है, और एक राजनीतिक दल में शामिल (2) उस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद के प्रावधान के तहत है कि आयोग के साथ पंजीकृत नहीं समझा.
(3)अनुभाग 13A के तहत छूट अनुभाग 13A के परन्तुक में निर्दिष्ट तीन शर्तों की पूर्ति के अधीन है. ये शर्तें हैं:
(1) राजनीतिक पार्टी रहता है और ठीक से अपनी आय उधर से परिणाम निकालना आयकर अधिकारी सक्षम होगा के रूप में खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखता है.
(2) दस हजार रुपये से अधिक की प्रत्येक स्वैच्छिक योगदान के संबंध में ऐसे राजनीतिक दल रहती है और इस तरह के योगदान की एक रिकॉर्ड है और इस तरह योगदान दिया है जो व्यक्ति का नाम और पता रखता है.
खंड 288 की उपधारा (2) के लिए नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित (3) ऐसे राजनीतिक दल के खातों एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित हैं.
(4)उप - धारा (4 बी) हर राजनीतिक पार्टी स्वेच्छा से हर साल कुल आय का एक रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य है, जिसके तहत कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा धारा 139 में सम्मिलित किया गया है. इस उद्देश्य के लिए कुल आय अनुभाग 13A के प्रावधानों को लागू किए बिना गणना की जानी है. इस तरह कुल आय कर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि से अधिक है, आय का रिटर्न फाइल करने के लिए राजनीतिक पार्टी का दायित्व स्वेच्छा से पैदा होती है. राज्य या जिला स्तर पर एक राजनीतिक पार्टी की इकाइयों से रिटर्न भरने के संबंध में चिंतित हैं, यह इन इकाइयों नेशनल पार्टी और उनकी प्राप्तियों और व्यय के फार्म नेशनल पार्टी के खाते के हिस्से की ही शाखाएं हैं कि क्या पर निर्भर करेगा है. यदि हां, तो इकाइयों आय के अलग रिटर्न फाइल नहीं की जरूरत है. इकाइयों को अलग से ऊपर पैरा 2 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत हैं जहां मामले में, इन इकाइयों द्वारा रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता माता पिता इकाई के मामले में लागू होगी.
परिपत्र: सं 412 [एफ सं 200/84/79-IT (एआई)], 1985/02/03 दिनांकित.

