आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

405(अ)

अधिसूचना तिथि

15/05/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/05/1998

अधिसूचना: का. आ. 405(अ) जारी करने की तारीख: 15/5/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 405 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/5/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 187 (ई), उप - धारा के तहत जारी 12 मार्च 1997, दिनांक (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC (1961 का 43) को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार एक के रूप में लिमिटेड, सीमेंट हाउस, 121, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400 020 क्रम संख्या 3, निर्माण, उपकरणों पर निर्दिष्ट और घुमारवीं, जिला बिलासपुर, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनियों के हिमाचल प्रदेश में डिग्री कॉलेज के लिए एक इमारत प्रस्तुत किया था आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा एक वर्ष और रुपयों ६०१ लाख तेईस हज़ार केवल करने के लिए अनुमोदित लागत बढ़ाने की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या निर्माण, उपकरणों की परियोजना और घुमारवीं, जिला बिलासपुर, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनियों के हिमाचल प्रदेश में डिग्री कॉलेज के लिए एक इमारत प्रस्तुत लिमिटेड, सीमेंट हाउस, 121, रुपयों छह की अनुमानित लागत से महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400 020, सौ एक लाख केवल एक वर्ष की अवधि के लिए आगे +२३०००, यानी, निर्धारण वर्ष 1999-2000 और रुपए के लिए अनुमोदित लागत +६०१ लाख केवल तेईस हज़ार बढ़ाने.
[सं 10589 / एफ सं नेकां 29/98]