आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4059

अधिसूचना तिथि

13/07/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/07/1982

अधिसूचना: का. आ. 4059 जारी करने की तारीख: 13/7/1982

                        

अधिसूचना: SO4059
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 13/7/1982
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2593 (F.No.203/164/78-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, 23-11-1978 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में:
(मैं) कि समाज मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) सोसायटी नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) समाज 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
हृदय रोगों और पुनर्वास, बंबई की रोकथाम के लिए सोसायटी.
अधिसूचना 18-9-1980 से 17-9-1983 तक प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4802 / एफ 203/126/82-ITA सं. द्वितीय]