आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

297(अ)

अधिसूचना तिथि

04/04/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/04/1995

अधिसूचना: का. आ. 297(अ) जारी करने की तारीख: 4/4/1995

                        

अधिसूचना: SO297 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1995/04/04
जबकि अधिसूचना संख्या तो द्वारा 224 (ई), धारा के तहत जारी किए गए 16 मार्च 1994, (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार धारावाहिक में, निर्दिष्ट था दिनांकित संख्या 3, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और आपदा राहत भारत, सी / ओ के लिए मेमोरियल फंड की दिल्ली में विश्व स्मारक कोष टीबी प्रोजेक्ट चार मोबाइल टीमों. आकलन वर्ष 1994-95 से शुरू होने वाले दो आकलन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में विश्व स्मारक कोष टीबी प्रोजेक्ट चार मोबाइल टीमों को निर्दिष्ट सूरत और आपदा राहत भारत, सी / ओ के लिए मेमोरियल फंड का दिल्ली. रुपए चालीस की अनुमानित लागत से दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली, आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, +४१,६०० ही लाख.
[सं 9745 / एफ सं NC-4/95