282 : अधिसूचना: 282 जारी करने की तिथि: 18/11/2004
अधिसूचना सं.
282
अधिसूचना तिथि
18/11/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/11/2004
अधिसूचना नहीं : 282
धारा (ओं) भेजा : धारा 10
जारी करने की तारीख : 18/11/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 282, डीटी. 18 नवंबर 2004
आयकर अधिसूचना नहीं: एम / एस द्वारा चेन्नई मेट्रो सेवा क्षेत्र में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने का 282 (18-Nov-04) poject एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड
यह आयकर अधिनियम, 1961 की (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है पैरा में सूचीबद्ध उद्यम, को अनुमोदन के नियम 2 ई के साथ पढ़ा है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है सहायक से प्रभावी आयकर नियम, 1962. सहायक के लिए वर्ष 2004-05 के. संचार मंत्रालय में उल्लेख किया है के रूप में (2014/11/29 तक) वर्ष 2015-16 दूरसंचार (वीएएस सेल) पत्र F.No.842-47/2000-VAS/VoI.IV विभाग दिनांकित, 20 साल की अवधि के अंत तक अर्थात 2001/01/29 समझौते पूर्वोक्त की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में 30 नवंबर 1994 या इससे पहले, दिनांकित लाइसेंस समझौते No.842-21/93-TM की शर्तों में संशोधन करने के लिए जारी किए हैं.
प्र.20. अनुमोदन शर्तों के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) (ख) यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है,
एम / एस एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड (पूर्व में एम / एस आरपीजी सेलुलर सर्विसेज लिमिटेड और एम / एस मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज लिमिटेड), 5 वीं मंजिल, स्पेंसर प्लाजा, 769, अन्ना सलाई, चेन्नई मेट्रो सेवा में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने की अपनी परियोजना के लिए चेन्नई क्षेत्र के रूप में लाइसेंस समझौते सं 842-21/93-TM प्रति 30 नवम्बर 1994 दिनांकित और संचार के संशोधन ख़बरदार मंत्रालय, दूरसंचार (वीएएस सेल) पत्र विभाग के रूप में F.No.842-47/2000-VAS/VoI.IV डीटी. नई दूरसंचार नीति -1999 का राजस्व साझा करने के शासन के प्रवासन के लिए 2001/01/29 और 2001/09/25 फलस्वरूप.

