268 : अधिसूचना: 268 जारी करने की तिथि: 27/10/2004
अधिसूचना सं.
268
अधिसूचना तिथि
27/10/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/10/2004
अधिसूचना नहीं : 268
धारा (ओं) भेजा : धारा 35
जारी करने की तारीख : 27/10/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 268, डीटी. 27 अक्टूबर 2004
आयकर अधिसूचना नहीं: 31.3.2004 यू / एस की अवधि 1.4.2001 के लिए केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, तुमकुर रोड, बेंगलोर 268 (27-Oct-04) अनुमोदन. 35 (1) (ख)
यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, 1962 निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी "संस्था" के तहत इस विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
(I) संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संगठन 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110 016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा हर साल की;
(Iii) अधिसूचित संगठन, आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), Aayakar भवन, 9 वीं और 10 वीं मंजिल, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद (ख) सचिव, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर (छूट) के आयकर / निदेशक के आयुक्त संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और यह भी एक प्रतिलिपि छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की.
क्रम सं. जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1 एम / एस केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, तुमकुर रोड, बंगलूर 560022 1.4.2001 31.3.2004 को
नोट:
(मैं) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित संगठन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
फ़ाइल No.203/39/2001-ITA.II (Vol.V)

