26 : अधिसूचना: 26 जारी करने की तिथि: 28/1/2003
अधिसूचना सं.
26
अधिसूचना तिथि
28/01/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/01/2003
अधिसूचना नहीं : 26
धारा (ओं) भेजा : एस. 35 (1) (ग)
जारी करने की तारीख : 28/1/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 26, डीटी. 28 जनवरी 2003.
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठनों उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) उप - धारा (1) के आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन केन्द्र सरकार की ओर से आयकर (छूट) (क) के महानिदेशक, 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग के, प्रस्तुत करेगा तथा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक प्रतिलिपि छूट (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की, नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा.
क्र.सं. जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
अधिसूचना प्रभावी है
1 31-3-2004 को 2001/01/04 के लिए Pennsylvannia संस्थान विश्वविद्यालय
भारत, इंडिया हैबिटेट की उन्नत अध्ययन
केंद्र, कोर 5 ए, 1 तल, लोदी रोड, नई
दिल्ली -110003
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने के लिए सलाह दी जाती है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/64/2002-ITA-II]

