आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2385

अधिसूचना तिथि

18/04/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/04/1986

अधिसूचना: का. आ. 2385 जारी करने की तिथि: 18/4/1986

                        

अधिसूचना: SO2385
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/4/1986
17-11-1983 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5462 (एफ नहीं 203/207/83-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/One/Two) की, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) मंगलम, लखनऊ, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में वित्त प्रत्यक्ष कर मंत्रालय के केंद्रीय बोर्ड (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"मंगलम, 97 ए, रॉयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ -226 001."
इस अधिसूचना 27-7-1985 से 31-12-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6674 (एफ नहीं 203/122/85 आईटीए-II)