आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

20

अधिसूचना तिथि

05/02/2008

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/02/2008

अधिसूचना: 20 जारी करने की तिथि: 05/02/2008

अधिसूचना सं. 20/2008, 2008/05/02 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 142 की उपधारा (2 डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों आगे आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है 1962, अर्थात्: -

1(1) इन नियमों का आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 2008 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.

प्र.20. आयकर नियम, 1962 में, नियम 14A के बाद, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"लेखा परीक्षा (1) प्रत्येक मुख्य आयुक्त व्यक्तियों के बाहर, लेखाकार का एक पैनल रखेगा के लिए व्यय का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए 14B दिशानिर्देश उप के प्रयोजनों के लिए, धारा 288 की उपधारा (2) के लिए स्पष्टीकरण में करने के लिए भेजा धारा 142 की धारा (2 क).

  1. मूल्यांकन अधिकारी जून, 2007 के 1 दिन या उसके बाद धारा 142 की उपधारा (2) के तहत ऑडिट के लिए निर्देशन कहां, लेखाकार का पारिश्रमिक, योग्य सहायकों सहित के खर्च, और लेखा परीक्षा, के लिए प्रासंगिक (, अर्द्ध ) इस तरह के एकाउंटेंट से लगे हुए किया जा सकता है, जो योग्य और अन्य सहायकों रुपए से कम नहीं होगी ३,७५० और न रुपए से ज्यादा उप - धारा के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के हर घंटे के लिए सात हजार पांच सौ धारा 142 के (2 सी).

  2. उपनियम में निर्दिष्ट अवधि (2) की रिपोर्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक घंटे की संख्या के मामले में निर्दिष्ट किया जाएगा.

  3. लेखाकार धारा 142 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक समय चादर रखेगा और बिल के साथ, मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्रस्तुत करेगा.

  4. मुख्य आयुक्त या आयुक्त बिलिंग प्रयोजनों के लिए दावा किया घंटे की संख्या एकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आकार और गुणवत्ता के अनुरूप है कि यह सुनिश्चित करेगा. "

[F.No. 142/33/2007 - टीपीएल (Pt.)]