आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

175

अधिसूचना तिथि

12/07/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/07/2006

अधिसूचना: 175 जारी करने की तिथि: 12/7/2006

अधिसूचना सं. 175/2006, 2006/12/07 दिनांक

जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मार्च 1999 दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने वाले अतः 354 (ई) अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांकित और 31 को समाप्त होने मार्च, 2006 के दिन;

और एम / एस जबकि.Ferani होटल प्राइवेट लिमिटेड, निर्माण हाउस 'बी', 2 तल, 623, लिंकिंग रोड, खार (पश्चिम), मुंबई 400 052, बिल्डिंग नं 7, 11, 16, सीटीएस नं 1406A / पर एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है 10 (Pt.), लिंक रोड, मलाड (पश्चिम) ऑफ क्र.सं. 504 (पीटी), मुंबई -400 064;

और केंद्र सरकार ने कहा कि औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी है, जबकि वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/29/03-IP और आईडी की ख़बरदार मंत्रालय इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों 21-3-2005 विषय दिनांक

अब, इसलिए, खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (iii) की उपधारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपक्रम एम / एस द्वारा विकसित किया जा रहा है और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन सूचित करता है .Ferani होटल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).


संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. Ferani होटल प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई.

1. (मैं)
औद्योगिक उपक्रम का नाम
:
Ferani होटल प्राइवेट लिमिटेड
(ii)
प्रस्तावित स्थान
:
बिल्डिंग नं 7, 11. 16, सीटीएस नं 1406A/10 (Pt.), क्र.सं. 504 (पीटी), बंद. लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई - 400 064.
(iii)
औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
:
29,632 वर्ग. मीटर (भूमि क्षेत्र)
(xiv)
प्रस्तावित गतिविधियों
:
79,740 वर्ग. मीटर (निर्मित क्षेत्र)

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्र.सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
89
892
-
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
89
893
-
व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों
89
894
-
वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों

 

(V)
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
९१%
(vi)
विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित.
:
9%
(VII).
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
:
33 इकाइयों
(viii)
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
1,29,50,98,100 / -
(ix)             
औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में)
:
97,48,74,500 / -
(x)
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
:
1,07,95,28,480 / -
(xi)
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
:
30-03-2006
  1. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा.औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क, के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

  2. बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.

  3. कोई भी इकाई स्तंभ में (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका (ख) SO354 (ई) के पैरा 6 के एक औद्योगिक के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा 1 अप्रैल 2002, दिनांकित में भेजा पार्क.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

  4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

  5. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

  6. मेसर्स Ferani होटल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा .

  7. मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.

9    अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा.अगर Ferani होटल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई,, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

  1. मामला एम / एस में.Ferani होटल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक के लिए सचिवालय के उद्यमी सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग करेगा सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.

  2. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए.केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं.Ferani होटल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

  3. किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

[एफ सं 178/02/2006-ITA-I]