आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

156

अधिसूचना तिथि

18/06/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/06/2003

अधिसूचना: 156 जारी करने की तिथि: 18/6/2003

                        

अधिसूचना नहीं     :      156
धारा (ओं) भेजा   :                           एस.295
जारी करने की तारीख       :      18/6/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 156, डीटी. 18 जून 2003.
अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप - धारा (7) धारा 80-आइए और उप - धारा (7) आयकर अधिनियम की धारा 80-I, 1961 (1961 का 43) की केन्द्रीय साथ पठित प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है:
1 इन नियमों का आयकर (नौवीं संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
प्र.20. आयकर (तेईसवें संशोधन) नियम, नियम 1 में 2002 में, उपनियम (2) के शब्दों के लिए, "वे अप्रैल, 2002 के 1 दिन को अस्तित्व में आए हैं समझा जाएगा" शब्द "वे सितंबर के 6 दिन पर प्रवृत्त होंगे, 2002" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
F.No. 142/27/2002-TPL]