13/2002 : परिपत्र: सं 13/2002, 23-12-2002 दिनांकित
परिपत्र सं.
13/2002
परिपत्र की तिथि
23/12/2002
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/12/2002
कर की कटौती के लिए निर्देश पर
वेतन से स्रोत
वित्तीय वर्ष 2002-2003
959. अनुभाग 192 के तहत वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश.
संदर्भ 2001/12/12 दिनांकित, परिपत्र सं 15/2001 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती के दौरान की दरें वित्तीय वर्ष 2001-2002, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों बताते हैं.
वित्त अधिनियम, 2002
प्र.20. वित्त अधिनियम, 2002 के अनुसार, आयकर वित्तीय वर्ष के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है 2002-2003 (यानी, निर्धारण वर्ष 2003 - 04) निम्न दरों पर:
आयकर की दरों
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1
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जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. Z 50,000 रू निवेश करता है।
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शून्य
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प्र.20.
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कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 60,000.
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10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत,. Z 50,000 रू निवेश करता है।
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(3)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 60,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1,50,000.
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रुपये. 1,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.60,000.
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(4)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 1,50,000.
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रुपये. 19,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.1,50,000.
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आयकर पर सरचार्ज
इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि अध्याय आठवीं के तहत की गणना आयकर और इतने कम आयकर की छूट की राशि से कम हो जाएगा पाँच की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, जहां इस तरह के आयकर का प्रतिशत.
हालांकि, आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी. रुपये से अधिक हो गया है कि आयकर की राशि की तुलना में अधिक से 60,000. 60,000.
सरचार्ज निवासी और अनिवासी निर्धारिती दोनों द्वारा देय है.
आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961: "वेतन" आदि से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना
3.1 कर की गणना की विधि - सिर "वेतन" वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर घटा जाएगा के अधीन किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति.आयकर ऊपर दिए और प्रत्येक भुगतान के समय में औसतन कटौती की जाएगी दरों के आधार पर गणना की जानी आवश्यक है. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी. Z 50,000 रू निवेश करता है। (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध-I में दिया जाता है).
3.2 नियोक्ता द्वारा गैर मौद्रिक अनुलाभ पर टैक्स का भुगतान - वित्त अधिनियम, 2002 नियोक्ता किसी कर्मचारी को दिया गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है.2002/01/06 से प्रभाव के साथ, नियोक्ता, उसके विकल्प में, कर्मचारी के वेतन से किसी भी टीडीएस बनाने के बिना इस तरह के अनुलाभ खुद पर कर का भुगतान कर सकते हैं. नियोक्ता इस तरह के कर कर्मचारी को सिर वेतन के तहत आय प्रभार्य के भुगतान के समय अन्यथा घटाया यानी था जब समय पर इस तरह के टैक्स का भुगतान करना होगा.
3.3 औसत आयकर की संगणना - उपर्युक्त पैरा 3.2 में वर्णित कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, कर की आय पर, वित्तीय वर्ष के लिए बल में दर के आधार पर गणना आयकर की औसत से निर्धारित किया जा रहा है नियोक्ता द्वारा खुद को भुगतान किया गया है जो कर के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य.
उदाहरण: सभी अनुलाभ का वर्ष समावेशी के लिए एक कर्मचारी के सिर 'वेतन' के तहत आय प्रभार्य रुपये है कि मान लीजिए. 2,40,000, जो रुपये से बाहर. 40,000 गैर मौद्रिक अनुलाभ के कारण है और नियोक्ता ऊपर पैरा 3.2 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए चुनता है.
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चरण:
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र
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सिर वेतन के तहत आय प्रभार्य
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सभी अनुलाभ के समावेशी:
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2]40]000
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(अधिभार सहित) कुल वेतन पर टैक्स:
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48,300
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टैक्स की औसत दर [(48300 / 2,40,000) 100 ×]:
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20.12%
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टैक्स रुपये पर देय. 40,000 (40,000 से 20.12%)
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8050
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प्रत्येक माह जमा किया जाना आवश्यक राशि: (8050/12)
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671
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ताकि नियोक्ता द्वारा भुगतान कर कर्मचारी के वेतन से बनाया टीडीएस होना समझा जाएगा
3.4 एक से अधिक नियोक्ता से वेतन - उप - धारा (2) एक व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या किसी अन्य के लिए एक नियोक्ता से बदल गया है, जहां स्थितियों से 192 सौदों खंड की.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब सिर "वेतन" की वजह से या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित तहत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.
3.5 राहत जब बकाया या अग्रिम भुगतान वेतन - खंड 192 की उपधारा (2) के तहत जहां निर्धारिती, एक कंपनी, सहकारी सोसायटी में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या संस्था है उप - धारा के तहत राहत के हकदार (1) धारा 89 की, वह (3.1), विधिवत उसके द्वारा सत्यापित फार्म सं 10E में ऐसे विवरण, और व्यक्ति इस के बाद पैरा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं उपरोक्त के रूप में जिम्मेदार इस तरह के ब्यौरे के आधार पर राहत की गणना और ऊपर पैरा के तहत कटौती (3.1) बनाने में खाते में एक ही उठाएगा.
स्पष्टीकरण - इस प्रयोजन के लिए "विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया है, और विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए.
3.6 पर्चा 12C में करदाता द्वारा घोषणा की प्रस्तुत - खंड 192 की उपधारा (2 बी) "वेतन" के अलावा अन्य किसी भी सिर के नीचे और निर्धारित फॉर्म (सं 12C में स्रोत उस पर कटौती की किसी भी टैक्स की आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है ) ख़बरदार अनुबंध II. ऐसी आय एक ही वित्तीय वर्ष के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान नहीं होना चाहिए.किसी भी अगर (डीडीओ) कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत, यदि कोई हो, ऐसी आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर लेते हैं, और नुकसान होगा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर छूट. यह "इस उपधारा के किसी भी मामले में प्रधान के तहत आय से, सिर" हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान को ध्यान में रखा गया है जहां को छोड़कर, कर छूट को कम करने का असर नहीं होगा, बशर्ते कि हालांकि, है अन्य आय और कर कटौती की उस खाते में नहीं लिया गया था, इसलिए यदि घटाया होगा कि राशि से कम वेतन ".
दूसरे शब्दों में, डीडीओ के खाते में कटौती करने की कुल कर की राशि बाहर काम करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी से केवल नुकसान ले जा सकते हैं. खाते में हाउस प्रॉपर्टी से नुकसान लेने हालांकि, डीडीओ निर्धारिती फाइलें फार्म सं 12C में घोषणा और हाउस प्रॉपर्टी से इस तरह के नुकसान की गणना के सिवा encloses यह सुनिश्चित करेगा कि.
उप - धारा (2 सी) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति जिसे इस तरह के भुगतान प्रदान की वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक बयान दिया है करने के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा कि नीचे देता है उसे और के रूप में इस तरह के फार्म और तरीके में मूल्य क्या है के लिए निर्धारित किया जा सकता है. (अनुबंध-IIIA और IIIB). इन रूपों प्रासंगिक वर्ष के लिए आयकर रिटर्न के साथ कर्मचारी द्वारा दायर किए जाने की आवश्यकता है.
3.7 (मैं) एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर, एक सामान्य के संबंध में प्रधान के घर की संपत्ति से आय 'के तहत आय / हानि की गणना के प्रयोजन के लिए - गृह संपत्ति से आय की गणना के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे के लिए शर्तें रुपये की कटौती. 30,000 उधार पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्वीकार्य है.हालांकि, रुपए की अधिकतम सीमा को ब्याज के कारण एक कटौती. इस तरह के ऋण के निर्माण या खरीदने के आवासीय घर और निर्माण या इस तरह के ऋण के लिए आवासीय इकाई के अधिग्रहण के अंत से तीन साल के भीतर पूरा हो गया है के लिए 1999/01/04 पर या के बाद लिया गया है अगर 1,50,000 उपलब्ध है पूंजी उधार लिया था वित्तीय वर्ष में जो. इस तरह के उच्च कटौती मरम्मत या एक मौजूदा आवासीय घर के नवीकरण के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्वीकार्य नहीं है. रुपये तक ब्याज के संबंध में उच्च कटौती का दावा करने के लिए. 1,50,000, एक आगे की हालत वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया है. अब यह कर्मचारी किसी भी ब्याज निर्माण या आवासीय घर के अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए या एक के रूपांतरण के लिए इस तरह के कर्मचारी द्वारा देय ब्याज की राशि का उल्लेख, उधार पूंजी पर देय है जिसे करने के लिए व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि आवश्यक है एक नए ऋण के रूप में चुकाया जाना बना रहता है, जो उधार पूंजी का हिस्सा या पूरी.
(Ii) रुपये के ब्याज की ऊंची कटौती का लाभ उठाने के लिए आवश्यक आवश्यक शर्तें. 1,50,000 पूंजी की राशि 1999/01/04 पर या के बाद उधार गया होगा और आवासीय घर के अधिग्रहण या निर्माण पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन साल के भीतर पूरा हो गया होगा कि कर रहे हैं.निर्माण के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में कोई शर्त नहीं है. नतीजतन, आवासीय घर के निर्माण पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से उच्च कटौती उपलब्ध होगा, जब तक कि इसके निर्माण / अधिग्रहण तीन साल के भीतर पूरा हो गया है, के रूप में 1999/01/04 से पहले शुरू किया लेकिन हो सकता था राजधानी के संबंध में 1999/01/04 के बाद उधार लिया. यह भी पूरी तरह से 1999/01/04 पर या के बाद उधार पूंजी द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा आवासीय इकाई के निर्माण / अधिग्रहण के बारे में कोई शर्त यह है कि वहाँ का उल्लेख किया जा सकता है. पिछले 1999/01/04 के लिए ले जाया रुपये तक ऋण ब्याज की कटौती ले जाएगा. केवल 30,000. हालांकि, किसी भी मामले में उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती की कुल राशि रुपये से अधिक नहीं होगा. एक साल में 1,50,000.
3.8 कटौती के अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन - खंड 192 की उप - धारा के प्रावधानों (3) deductor भीतर पहले से ही है कि कर्मचारी के लिए बाद में कटौती में, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए अनुमति उस वित्तीय वर्ष में ही.
3.9 भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति कोष के तहत शेष राशि के भुगतान पर टीडीएस - एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, जहां उप नियम (1 मामलों में ) अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है जब समय पर लागू होता है,, चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती उधर से बनाते हैं.
एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है कहां 3.10, तो भुगतान की गई राशि पर टैक्स नियम में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के 6.
3.11 वेतन विदेशी मुद्रा में भुगतान किया - विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.
की कटौती कर और अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों
अधिनियम की धारा 204 के खंड (i) खंड 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या के तहत 4.1 नियोक्ता एक कंपनी है, तो तत्संबंधी प्रधान अधिकारी सहित कंपनी ही.
4.2 पैरा 7 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के तहत वेतन से कटौती की जानी चाहिए.
4.3 कम दर पर कर की कटौती - निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है, तो धारा 197 करदाता की कुल आय पर किसी भी आयकर की कटौती को सही ठहराते हैं कि, उसके अधिकारी का आकलन करने के लिए फार्म नंबर 13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए करदाता सक्षम बनाता है, और कम दर या आयकर की कोई कटौती नहीं, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.कर्मचारी द्वारा दी गई इस तरह के एक प्रमाण पत्र के अभाव में, नियोक्ता सामान्य दरों पर देय वेतन पर आयकर घटा चाहिए: (. सर्कुलर नंबर 147, 28-10-1974 को अपील)
कर कटौती की जमा
4.4 अनुभाग 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 या धारा 192 (1 ए) के तहत कर्मचारी की ओर से गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति, राशि का भुगतान करेगा तो या काट कर जैसा भी मामला हो तो निर्धारित ढंग से केन्द्र सरकार की ऋण (आयकर नियम के ख़बरदार नियम 30, 1962) के लिए, ने कहा, गैर मौद्रिक अनुलाभ पर गणना की थी.द्वारा, या, सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान सामान्य रूप से कटौती की एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए.
कर कटौती जमा करने के लिए विफलता के लिए पेनल्टी
एक व्यक्ति स्रोत पर पूरे या कर के किसी भी भाग घटा, या, कटौती के बाद में विफल रहता है 4.5, तो निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार की साख को पूरा या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उत्तरदायी होगा धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए.धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के कर को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर 2001/01/06 से प्रभावी प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस पर तारीख. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल, और ठीक से.
कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र की प्रस्तुत
4.6 अनुभाग 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि प्रभाव के लिए भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.आमतौर पर "टीडीएस प्रमाणपत्र" नामक यह प्रमाण पत्र, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. यहां तक कि पेंशन के भुगतान की समय पर कर की कटौती के बैंकों में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हैं. पेंशन सहित वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रमाण पत्र, बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 1062 (ई) के तहत निर्धारित 2002/04/10 दिनांकित किया गया है जो फार्म नंबर 16 में जारी किया जा सकता है. यह, हालांकि, स्रोत पर मामला टैक्स में टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16) जारी करने का कोई दायित्व नहीं छूट और कटौती के दावों की हैसियत से कटौती की जाती / घटाया नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है. संशोधन अनुभाग 192 के अनुसार, एक कर्मचारी को दिया वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ऐसी आय यानी, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर रखा गया है.अधिसूचना सं 2002/04/10 दिनांकित एसओ संख्या 1062 (ई), द्वारा संशोधित रूप है और इस तरह के ब्यौरे का ढंग नियम 26A, प्रपत्र 12BA और आयकर नियमों के फॉर्म 16 में निर्धारित कर रहे हैं (अनुबंध IIIA रूप प्रतिलिपि संलग्न और IIIB).
अनुलाभ की प्रकृति और मूल्य बताते हुए एक नया प्रपत्र (फार्म 12BA) रुपये से ऊपर वेतन के मामले में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. 1,50,000. अन्य मामलों में, जानकारी संशोधन फार्म 16 ही में नियोक्ता द्वारा प्रदान करना होगा. या तो मामले में, प्रपत्र 12BA या स्वयं के द्वारा फार्म 16 के साथ फार्म 16 प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए होगा.
पारस 3.2 और 3.3 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभ पर कर का भुगतान किया गया है, जो एक नियोक्ता, कर केन्द्र सरकार को भुगतान किया है और राशि का उल्लेख किया गया है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र का सवाल कर्मचारी को प्रस्तुत करेगा तो, कर भुगतान किया गया है, जिस पर दर और संशोधन फार्म 16 में कुछ अन्य विवरण का भुगतान किया.
कर्मचारी के लिए प्रदान की परिलब्धियों के मूल्य दिखा एक बयान प्रस्तुत करने के लिए अनुभाग 192 (2 सी) के तहत नियोक्ता पर डाली दायित्व कानून और मूल्यांकन फंसाया उसके अधीन के नियमों के अनुसार छुट्टी होने की उम्मीद है जो नियोक्ता की एक गंभीर जिम्मेदारी है. अपेक्षित जानकारी के किसी भी झूठी जानकारी, गढ़े प्रलेखन या दमन इसलिए कानून के तहत प्रदान परिणामों आवश्यक होगा. इन प्रमाण पत्रों का एक नमूना अनुबंध III में संलग्न है. ये प्रमाण पत्र हर वर्ष 30 अप्रैल से, वित्तीय वर्ष यानी की करीब से एक माह के भीतर कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किए जा रहे हैं.वह खंड 203 से आवश्यक के रूप में संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये हो जाएगा जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 100.
अनिवार्य पैन और टैन के हवाले से
4.7 आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह (प्राप्त और कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य हैचालान में टैन), इस संबंध में टीडीएस प्रमाण पत्र, रिटर्न आदि विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 [F.No. में उपलब्ध हैं 1987/09/10 दिनांकित 275/118/87-IT (बी),]. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के माध्यम से, दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. इसी प्रकार, धारा 139 क (5 ब) के अनुसार, यह जिसका आयकर अनुभाग 192 (2 सी) के तहत सजा बयान में काट लिया गया है, धारा 203 के तहत सजा प्रमाण पत्र से व्यक्ति का पैन उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती लोगों के लिए अनिवार्य है और सभी रिटर्न आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया और वितरित किया.
टीडीएस की वार्षिक वापसी
4.8 आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A के साथ पढ़ा और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर निजी नियोक्ता और धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति से "वेतन", प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और वितरित करेगा 31 से, वित्तीय वर्ष नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कर की कटौती की वार्षिक वापसी के बाद मई.यह रिटर्न फार्म नंबर 24 में प्रस्तुत किया जाना है. यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये हो जाएगा जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. असफलता इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि जारी है, इसलिए जो दौरान हर दिन के लिए 100.
4.9 एक फ्लॉपी, डिस्केट, चुंबकीय कारतूस टेप, सीडी-ROM या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर दायर एक वापसी अनुभाग 206 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक वापसी नहीं समझा, और किया जाएगा किसी भी मूल या उसमें कहा गया है किसी भी तथ्य की की किसी भी सामग्री का सबूत के रूप में, मूल के उत्पादन के आगे सबूत के बिना, इस आधार पर आगे बढ़ने में स्वीकार्य होगी.कंप्यूटर मीडिया को दायर दस्तावेजों को स्कैन कर कंप्यूटर मीडिया, आवश्यक जांच पर इस तरह के रिटर्न प्राप्त करते हुए बाहर किया जाएगा और मीडिया विधिवत निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है.
टीडीएस की जमा के लिए चालान
केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय 4.10, यह आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "ब्लू रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.
पेंशन से आय पर टीडीएस
एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में 4.11 वे वेतन आय पर लागू होते हैं, इस परिपत्र में निहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी.धारा 16 और धारा 88B के तहत कर छूट के तहत मानक कटौती के कारण पेंशन की राशि में से कटौती [65 वर्ष की उम्र या अधिक कर रहे हैं, जो पेंशनरों, भारत में निवासी के मामले में: पैरा 6 उल्लेख (18)] होगा चिंतित पेंशनभोगी के लिए भुगतान करने से पहले, पेंशन से स्रोत पर कर की कटौती के समय पर संबंधित बैंक द्वारा अनुमति दी जा. पेंशनरों के बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी के लिए योगदान के कारण धारा 88 के तहत कर छूट के संबंध में निर्धारित दर पर कर छूट भी दी जा सकती है. डीजीबीए: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) सं 7/CDR/1992 (संदर्भ सीओ ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं . 60/GA.64 (11CVL) -91/92), इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित, और.इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाओं भी मुहैया पेंशनरों को फॉर्म 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुभाग 203 के तहत बाध्य कर रहे हैं.13-1-1998 दिनांकित सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 761,.
महत्वपूर्ण परिपत्रों
गैर निवासियों भारत में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं और किसी भी वापसी में वह पहले से ही भारत छोड़ दिया है के बाद कर्मचारी की वजह से हो जाता है और मूल्यांकन के आदेश पारित कर रहे हैं समय से भारत में कोई बैंक खाता है तो करों,, नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता कहां 4.12 1995/11/07 सर्कुलर नं 707,: धन वापसी कर यह द्वारा वहन किया गया है के रूप में नियोक्ता के लिए जारी किया जा सकता है.
वे क्रेडिट किताब समायोजन और उसमें दी गई है इस तरह के समायोजन की तिथि के अनुसार आयकर विभाग को प्रभावित किया गया है संकेत मिलता है कि अगर किताब समायोजन से भुगतान कर रहे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा जारी किए गए 4.13 टीडीएस प्रमाण पत्र, आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए.ऐसे मामलों में, आकलन अधिकारी चालान संख्या, आदि सरकार के खाते में भुगतान की तारीखों की तरह विवरण पर जोर नहीं हो सकता है, लेकिन वे किसी भी मामले में उन्हें पहले उत्पादित प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए: सर्कुलर नंबर 747, 27 दिनांकित -12-1996.
4.14 21-10-1980 को अपील स्रोत पर कटौती करों से अधिक deductor द्वारा किए गए भुगतान की वापसी के लिए निर्धारित एक विशिष्ट प्रक्रिया, ख़बरदार सर्कुलर नंबर 285, वहाँ है.
अनिवासियों के संबंध में 4.15, भारत में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान वेतन भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा.यह विशेष रूप से शेष अवधि के लिए देय या पहले या भारत में सेवा से सफल रहा और रोजगार की सेवा अनुबंध का हिस्सा है है, जो दोनों की अवधि को छोड़ किसी भी वेतन भी भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है.
सिर "वेतन" के तहत आय का आकलन
5.1 सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य - (1) निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी:
(एक) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से किसी भी वजह से वेतन का भुगतान किया है या नहीं;
(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं, हालांकि;
(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.
(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन के कारण हो जाता है जब अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां . कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.
वेतन की परिभाषा:
(3) "वेतन" मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन का अग्रिम, वार्षिकी या पेंशन, ग्रेच्युटी, छोड़ आदि के नकदीकरण के संबंध में भुगतान यह भी शामिल है शामिल एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में सालाना अभिवृद्धि हद तक यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है. ब्याज के साथ कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान, पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में शामिल किया जाएगा. वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं. वेतन के एवज में अवधि लाभ की गुंजाइश तो के रूप में योगदान पर ब्याज या इस तरह की नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि शामिल करने के लिए नहीं संशोधन किया गया है. इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी धारा 10 के खंड (10D) में उसे सौंपे अर्थ होगा.यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता. हालांकि, कोई कर इस परिपत्र के पैरा 5.2 के खंड (3) के रूप में समझाया पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.
(4) की धारा 17 शब्द "वेतन", "विशेषाधिकार" और "वेतन के एवज में मुनाफे" को परिभाषित करता है.
दस्तूरी में शामिल हैं:
(क) उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई किराया मुक्त आवास के मूल्य;
(ख) उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;
(ग) किसी भी लाभ या सुविधा दी जाती है या निम्न में से किसी मामले में नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई का मूल्य:
इस तरह कंपनी के एक निदेशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा (मैं);
(Ii) कंपनी में पर्याप्त रुचि है, जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(Iii) (क) के अंतर्गत या (ख) के ऊपर और जिनकी आय सिर वेतन के तहत (से कारण या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति दी है) नहीं है, जो एक कर्मचारी के लिए (एक कंपनी सहित) एक नियोक्ता द्वारा, मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान की नहीं सभी लाभ और सुविधाओं के मूल्य के अनन्य रुपये से अधिक है.Z 50,000 रू निवेश करता है।
इस तरह के लाभ और सुविधाओं के मूल्यांकन से संबंधित नियमों का नियम 3 में निर्धारित किया गया है. यह आगे के वेतन के एवज में मुनाफे 'पूर्व रोजगार के लिए या कराधान के प्रयोजनों के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद, अन्यथा मुश्त राशि में प्राप्त राशि शामिल है या होगा कि प्रदान की जाती है. दस्तूरी के मूल्यांकन के लिए नियम इस प्रकार हैं: -
(I) केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अर्द्ध सरकारी संगठन (ii) कर्मचारी: - मैं आवास पुराने नियम 3 के तहत, बिना असबाब आवास की दस्तूरी के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए सभी कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया और (iii) अन्य, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित.(I) सरकार: आवास की परिलब्धियों के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उक्त नियम के तहत, कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित हैं. और राज्य सरकार. कर्मचारियों; और (ii) अन्य.
केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य में इस तरह के आवास के लिए शुल्क लिया लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा.
अन्य सभी के लिए, यानी, उन वेतनभोगी करदाताओं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में, आवास के संबंध में अतिरिक्त उपार्जन का मूल्यांकन निर्धारित दरों पर होगा नहीं.दर 1991 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 'वेतन' का 10% है. अन्य स्थानों के लिए, अतिरिक्त उपार्जन मूल्य वेतन का 7.5% होगा.
शब्द "आवास" के दायरे से यह एक घर, फ्लैट, फार्म हाउस, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट गेस्ट हाउस, एक कारवां, मोबाइल होम, हालांकि जहाज आदि, किसी भी आवास का मूल्य भी शामिल है कि स्पष्ट द्वारा चौड़ी की गई है एक खनन स्थल या एक किनारे पर तेल की खोज साइट या एक परियोजना निष्पादन साइट या एक बंद किनारे साइट में उपलब्ध कराई गई एक आवास पर काम कर रहे एक कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई एक दूरदराज के इलाके में स्थित एक विशेषाधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए एक परियोजना स्थल अपने कमीशन के मंच तक परियोजना की एक साइट का मतलब है. एक "दूरस्थ क्षेत्र" कम से कम 40 किलोमीटर दूर नहीं पूरे भारत की जनगणना प्रकाशित नवीनतम के अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले एक शहर से दूर स्थित एक क्षेत्र का मतलब है. इसी तरह की प्रकृति के ऑफशोर साइटों दूरी की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं है.
दस्तूरी मूल्य की गणना के लिए "वेतन" की परिभाषा पहले नियम के अनुसार ही है. केवल परिवर्तन की धारा 17 नीचे परंतुक में निर्धारित गंभीर बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा भत्ते और प्रतिपूर्ति (2) (vi) अब इस उद्देश्य के लिए वेतन की परिभाषा से बाहर रखा गया है.सुसज्जित आवास के लिए, प्रतिवर्ष या वास्तविक किराया शुल्क प्रति मूल लागत का 10% से कम सामान, फिटिंग और फर्नीचर की दस्तूरी के मूल्यांकन का प्रावधान जारी रखा है.
केन्द्र और राज्य सरकार. के अलावा अन्य नियोक्ता के मामले में, जहां आवास लीज पर लिया जाता है या नियोक्ता द्वारा किराए पर, वास्तविक भुगतान पट्टा किराए पर लेने की राशि या जो भी कम हो नियोक्ता या वेतन का 10% द्वारा देय, किराया से कम के रूप में, अगर किसी भी, वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किया, दस्तूरी के रूप में लिया जाता है.
एक आवास के एक होटल में एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ का मूल्य अवधि के लिए, 24 वार्षिक वेतन का% या भुगतान वास्तविक शुल्क या जो भी कम हो ऐसे होटल, को देय होगा जो इस तरह के आवास के दौरान वास्तव में भुगतान या कर्मचारी द्वारा देय किसी भी किराए से कम है प्रदान की है. बहरहाल, मामले में कर्मचारी नहीं एक और एक जगह से स्थानांतरण पर कुल पंद्रह दिनों में से अधिक की अवधि के लिए इस तरह के आवास प्रदान की जाती है जहां, एक होटल में दी जाने वाली ऐसी रहने की कोई रिआयत मूल्य वसूल किया जाएगा. यह सेवाएं आवास का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि दस्तूरी, नियोक्ता भुगतान करता है या प्रति कर्मचारी के रूप में एक विशेषाधिकार के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रतिपूर्ति जिसके लिए अधिक और ऊपर है कि किसी भी अन्य सेवाओं के रूप में अलग से महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है अवशिष्ट खंड. दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र टैरिफ इन नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क अलग से अवशिष्ट खंड के अधीन महत्वपूर्ण हो जाएगा. एक और एक जगह से एक कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण, कर्मचारी अन्य जगह पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग की नई जगह पर आवास के साथ प्रदान की जाती है इसके अलावा, अगर, दस्तूरी का मूल्य केवल एक ही तरह के आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो 90 दिनों तक की अवधि के लिए, आयकर नियमों के नियम 3 में निर्धारित तालिका के अनुसार कम मूल्य की है. निर्धारित लेकिन, जैसा कि बाद दस्तूरी का मूल्य दोनों मनाने के लिए शुल्क लिया जाएगा.
. द्वितीय मोटर कार:
मोटर कार स्वामित्व या किराए पर नियोक्ता द्वारा और अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में पूर्ण और विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है है, जहां (एक), कोई रिआयत उप पैरा में निर्धारित दस्तावेजों के रखरखाव के अधीन कर्मचारी, (के हाथों में उठता च) नीचे.मोटर कार कर्मचारी द्वारा खुद के स्वामित्व में है, लेकिन (ड्राइवर का पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सहित) वास्तविक चल और रखरखाव शुल्क नियोक्ता द्वारा उसे प्रतिपूर्ति, मोटर कार के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि यहां तक कि अगर कोई रिआयत उठता शासकीय प्रयोजनों और उप पैरा (च) में निर्धारित दस्तावेजों से नीचे रखा जाता है.
मोटर कार स्वामित्व या किराए पर नियोक्ता द्वारा और कर्मचारी की निजी या व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है है, जहां (ख), दस्तूरी का मूल्य चल रहा है और रखरखाव पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि के बराबर होगा सामान्य छीज के कारण मोटर कार की वास्तविक लागत का 10% का प्रतिनिधित्व राशि की वृद्धि हुई और इस तरह के कर्मचारी से चार्ज किसी भी राशि से कम के रूप में के रूप में, (यदि कोई हो, चालक की पारिश्रमिक सहित) मोटर कार की का उपयोग करें.
(ग) मोटर कार कर्मचारी लेकिन (ड्राइवर का पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सहित) वास्तविक चल और रखरखाव शुल्क के स्वामित्व में है कहां नियोक्ता द्वारा उसे प्रतिपूर्ति और ऐसी प्रतिपूर्ति आंशिक रूप से सरकारी और के लिए वाहन के उपयोग के लिए है रहे हैं आंशिक रूप से व्यक्तिगत या निजी प्रयोजनों के लिए, दस्तूरी का मूल्य नीचे टेबल के कॉलम (मैं) में निर्दिष्ट मात्रा द्वारा redued के रूप में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि होगी.
मोटर कार स्वामित्व या किराए पर नियोक्ता द्वारा और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में और आंशिक रूप से व्यक्तिगत या निजी उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से किया जाता है है, जहां (डी), दस्तूरी का मूल्य नीचे तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:
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छोटी कार (तक 1.6 लीटर इंजन क्षमता)
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बड़ी कार (1.6 ऊपर लीटर इंजन क्षमता)
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चालक मोटर कार चलाने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, नीचे के रूप में एक अतिरिक्त राशि भी आरोप लगाया है
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(मैं) कार स्वामित्व / नियोक्ता द्वारा काम पर रखा है और रखरखाव और चल रहा है पर व्यय नियोक्ता द्वारा मिले या प्रतिपूर्ति.
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रुपये. 1200 प्रति माह
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रुपये. प्रति माह 1600
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रुपये. प्रति माह 600
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(Ii) कार स्वामित्व / नियोक्ता द्वारा काम पर रखा है, लेकिन इस तरह के निजी या निजी इस्तेमाल के लिए चल रहा है और रखरखाव पर खर्च के लिए पूरी तरह से कर्मचारी से मुलाकात कर रहे हैं.
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रुपये. प्रति माह 400
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रुपये. प्रति माह 600
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रुपये. प्रति माह 600
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(ई) एक दूसरे या अतिरिक्त कारों प्रदान की जाती हैं जहां हालांकि, इस तरह के अन्य कारों को विशेष रूप से निजी इस्तेमाल के लिए होना समझा जाएगा और दस्तूरी के मूल्य के हिसाब से गणना की जानी जाएगी.
(च) यह शासकीय प्रयोजनों के लिए चल रहा है और मोटर कार के रखरखाव पर खर्च के इस तरह के उच्च राशि कर सकते हैं उपरोक्त तालिका के कॉलम मैं में वर्णित राशि की तुलना में अधिक हैं कि दावा किया जाता है, (ग) ऊपर पैरा में वर्णित स्थिति में निम्न शर्तों को पूरा करने के लिए विषय नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि से कटौती के रूप में दावा किया जा:
(मैं) नियोक्ता यात्रा, गंतव्य, लाभ की तारीख और उन पर किए गए व्यय की राशि शामिल हो सकते हैं जो सरकारी उद्देश्य के लिए किए सफर का पूरा विवरण को बनाए रखा है; और
(Ii) नियोक्ता व्यय अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि एक प्रमाण पत्र देता है.
तृतीय व्यक्तिगत आने आदि -. एक सफाई कर्मचारी, एक माली और रुपये में एक चौकीदार की नि: शुल्क सेवा के विशेषाधिकार के मूल्यांकन के लिए प्रदान पुराने नियम. प्रति माह 120.नए नियमों के तहत, एक स्वीपर, माली, और एक चौकीदार सहित सभी व्यक्तिगत आने की नि: शुल्क सेवा के मूल्य नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत पर हो रहा है. परिचर कर्मचारी के निवास पर प्रदान की जाती है जहां, पूरी लागत पर ध्यान दिए बिना उसे गाया व्यक्तिगत सेवा की डिग्री के कर्मचारी के हाथों में अधिक लाभ के रूप में लगाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.
. चतुर्थ गैस, बिजली और पानी - गैस, बिजली और घरेलू खपत के लिए पानी की मुफ्त आपूर्ति के लिए, नियम सुविधा की आपूर्ति एजेंसी के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि दस्तूरी का मूल्य जाएगी प्रदान.आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया गया है हालांकि, जब पुराने नियमों के तहत विशेषाधिकार का मूल्य शून्य के रूप में लिया गया था. एक अलग प्रावधान हिस्सा सरकारी उपयोग के लिए करदाता के वेतन का 6.25% पर मूल्यांकन के लिए पुराने नियमों में भी नहीं था. यह बंद कर दिया गया. आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया गया है, यहां तक कि जहां नए नियमों के तहत नियोक्ता द्वारा खर्च प्रति यूनिट उत्पादन लागत दस्तूरी का मूल्य होगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.
वी. मुफ्त या रियायती शिक्षा - पुराने नियम पहले से ही नि: शुल्क शिक्षा की सुविधा की है कि मूल्य प्रदान नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय होगा.नए नियमों के तहत नि: शुल्क या रियायती शिक्षा तरह के खर्चों कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है यह सोचते हैं कि एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एक नियोक्ता, चल बनाए रखने या सीधे या परोक्ष रूप से शैक्षिक संस्थान के वित्त पोषण किया जा सकता है जिन मामलों को कवर किया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा. हालांकि, जहां इस तरह के शिक्षण संस्थान में ही बनाए रखा है और इस तरह मुक्त शैक्षिक सुविधाओं कि नियोक्ता के रोजगार में अपने होने के कारण किसी भी संस्था में प्रदान की जाती हैं नियोक्ता या जहां के स्वामित्व में है, कर्मचारी को दस्तूरी के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा ऐसी शिक्षा या बच्चे के प्रति इस तरह के लाभ की लागत रुपये से अधिक है या इलाके के पास एक ऐसी ही संस्था में इस तरह की शिक्षा की लागत. 1,000 PM
छठी मुफ्त या रियायती यात्रा -. यात्रियों या माल की ढुलाई में लगे एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुफ्त या रियायती यात्रा की दस्तूरी मूल्य से कम के रूप में इस तरह के लाभ या सुविधा है, जनता के लिए इस तरह के उपक्रम द्वारा की पेशकश की है, जिस पर मूल्य के रूप में लिया जाएगा वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि.वाहन, स्वामित्व या पट्टे पर नियोक्ता द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है. हालांकि, नि: शुल्क या रियायती यात्रा के कारण कोई रिआयत रेलवे कर्मचारियों के मामले में उठता है. धारा 10 के तहत पहले से ही छूट दी गई है, जो अवकाश यात्रा, पर्यटन और तबादलों के लिए यात्रा टिकट (5) और 10 (14) मुक्त होने के लिए जारी रहेगा.
. सातवीं ब्याज मुक्त या रियायती ऋण - यह विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों में आम बात है.इस तरह के विशेषाधिकार का मूल्य किसी भी वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान अगर ब्याज में निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज के अतिरिक्त होगा. निर्धारित ब्याज दर अब आवास और वाहन और अन्य ऋणों के लिए 13% प्रति वर्ष के लिए ऋण के लिए 10% प्रति वर्ष होगी. दस्तूरी मूल्य साधारण ब्याज विधि द्वारा अधिकतम बकाया मासिक संतुलन के आधार पर गणना की जाएगी. इस नियम के तहत अनुलाभ मूल्य के लिए, नहीं तो नियोक्ता द्वारा अपनाया गणना और समायोजन के किसी अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगा. 10% की रियायती ब्याज दर ही उसके मरम्मत के लिए जैसा भी मामला हो, यानी, घर या वाहन "पूंजी संपत्ति प्राप्त", और नहीं के लिए इस्तेमाल किया गया है जो इस तरह के आवास या वाहन ऋणों के संबंध में लागू है.मरम्मत, मरम्मत आदि के लिए गए ऋणों के मामले में 13% का उच्च ब्याज दर रिआयत की गणना के लिए लागू होगा.
रुपये तक लघु ऋण. कुल में 20,000 छूट रहे हैं. नियम 3 ए में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए ऋण, भी छूट रहे हैं किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऋण की राशि प्रदान की. किसी भी चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त है कहाँ, 13% की दर से अतिरिक्त उपार्जन मूल्य प्रतिपूर्ति राशि पर प्रतिपूर्ति की तारीख से चार्ज किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिया बकाया ऋण के खिलाफ चुकाया नहीं किया जाएगा.
. आठवीं यात्रा, पर्यटन, आवास और अन्य अवकाश खर्च - कर्मचारियों की छुट्टी और छुट्टी की सुविधा के साथ उपलब्ध कराया जा करने के लिए यह तेजी से सामान्य है.इस तरह के विशेषाधिकार का मूल्य नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की जाएगी. यह भी एक छुट्टी और सरकारी टूर पर करदाताओं के साथ परिवार के सदस्यों के रूप में विस्तारित आधिकारिक दौरे के लिए लागू होगा. हालांकि, (5) और समान रूप से कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध छुट्टी घर की सुविधाओं का आनंद मुक्त रहना होगा धारा 10 के अनुसार यात्रा छोड़ दें.
. नौवीं मुफ्त भोजन - मुक्त भोजन का प्रावधान भव्य होटल में भोजन करने के लिए, कूपन आदि वर्दी कैंटीन भोजन से व्यापक रूप से भिन्न होता है.एक कर्मचारी कल्याण उपाय के रूप में नि: शुल्क भोजन की योजना मान्यता प्राप्त है और स्वीकार्य रुपये तक था किया गया था. प्रत्येक भोजन के लिए 35. भोजन के प्रति लागत रुपये से अधिक नहीं है, तो नए नियम के रूप में रिआयत मुक्त भोजन का इलाज नहीं है. प्र.50. किसी भी राशि के कर्मचारी से बरामद किया है कहां, इस तरह की राशि अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य से कम किया जाएगा. ऐसे मुफ्त या रियायती दर पर भोजन हालांकि कार्यालय परिसर में या काम के घंटे के दौरान केवल भोजन के लिए बने गैर हस्तांतरणीय वाउचर के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए. ये वाउचर भुनाने योग्य ही एक भोजनालय, एक रेस्तरां या एक कैफे में नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जानी चाहिए. चाय या इसी तरह के गैर अल्कोहल पेय पदार्थ और काम के घंटे के दौरान हल्का नाश्ता के रूप में स्नैक्स दस्तूरी के रूप में वसूल नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा, के रूप में 'दूरदराज के क्षेत्रों में भोजन के लिए व्यवस्था 5.1 (1) और इसी तरह के बंद किनारे साइटों निर्दिष्ट के रूप में, मुक्त किया जाएगा पैरा में निर्धारित है. हालांकि, रुपये से अधिक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क भोजन की व्यवस्था पर खर्च. कर्मचारी से बनाया वसूलियां से कम के रूप में 50, दस्तूरी के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए.
एक्स उपहार, वाउचर या उपहार के एवज में टोकन - किसी भी उपहार का मूल्य, या वाउचर, या इस तरह के उपहार अन्यथा कर्मचारी द्वारा या औपचारिक अवसरों पर उसके घर के सदस्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो की एवज में टोकन के रूप में निर्धारित किया जाएगा इस तरह के उपहार की राशि के बराबर राशि. बहरहाल, मामले के रूप में इस तरह के उपहार, वाउचर या टोकन के मूल्य में हो सकता है, जहां रुपये के नीचे है. पिछले वर्ष के दौरान कुल में 5000, दस्तूरी का मूल्य शून्य के रूप में लिया जाएगा.
. इलेवन क्रेडिट कार्ड और क्लब खर्च - कर्मचारियों के क्रेडिट कार्ड का खर्च दोनों व्यापार और व्यक्तिगत, अक्सर नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है.इस तरह के क्रेडिट कार्ड से भुगतान आमतौर पर एक विशेषाधिकार के रूप में कर के दायरे में होगा. हालांकि, इन खर्चों अक्सर व्यापार के प्रयोजनों के लिए ग्राहकों और ग्राहकों के मनोरंजन के लिए खर्च कर रहे हैं. इसलिए भोजन सहित मनोरंजन पर इस तरह के खर्च व्यवसाय के उद्देश्यों और उसी के लिए उचित रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं, जहां कोई रिआयत पैदा होता रखा जाता है. नियोक्ताओं द्वारा वहन कर्मचारियों के क्लब व्यय की धारा 17 के संदर्भ में अधिक लाभ के रूप में चार्ज किया जाता है (2) (चतुर्थ).यह विशेष रूप से नियोक्ता द्वारा भुगतान वार्षिक और समय - समय पर क्लब की फीस दस्तूरी रूप प्रभार्य होगा कि नियमों में प्रावधान किया गया है. हालांकि, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए बुनियादी सुविधाओं को हिट नहीं कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य क्लब, आदि खेल सुविधाओं नियोक्ता के परिसर में नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए समान रूप से प्रदान की छूट दी गई है. लाभ रोजगार की समाप्ति के बाद कर्मचारी के साथ नहीं रहना है, जहां कॉर्पोरेट या संस्थागत सदस्यता के लिए प्रारंभिक एक समय जमा या फीस,, मुक्त कर रहे हैं. एक ही बनाए रखा है के लिए भोजन सहित मनोरंजन पर इस तरह के खर्च व्यवसाय के उद्देश्यों और उचित रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं जहां कोई रिआयत पैदा होगा.
क्रेडिट कार्ड और क्लब व्यय व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए मुक्त होने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज नियोक्ता द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए:
व्यय की तारीख और व्यय की प्रकृति सहित ऐसे व्यय के संबंध में (एक) पूर्ण विवरण;
(ख) एक ही सरकारी कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि प्रभाव के लिए कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा एक प्रमाण पत्र.
. बारहवीं संपत्ति का उपयोग करें - यह कर्मचारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली नियोक्ता के स्वामित्व में एक संपत्ति के लिए आम बात है.इस दस्तूरी इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से बरामद किसी भी आरोप से कम के रूप में संपत्ति की मूल लागत की 10 फीसदी की दर से शुल्क लिया जा रहा है. हालांकि, कंप्यूटर और लैपटॉप के उपयोगकर्ता किसी भी दस्तूरी को जन्म नहीं देना होगा.
. संपत्ति की तेरहवीं स्थानांतरण - कोई भी कीमत पर कम या ज्यादा नियोक्ता से अपने बाजार मूल्य की तुलना में लागत से चल परिसंपत्ति (नहीं किया जा रहा शेयर या प्रतिभूतियों) के हस्तांतरण से अपने घर के लाभ के अक्सर एक कर्मचारी या सदस्य.कर्मचारी द्वारा भुगतान की चल संपत्ति (नहीं किया जा रहा है शेयर या प्रतिभूतियों) की मूल लागत और राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर, दस्तूरी के मूल्य के रूप में लिया जाएगा. पहले से ही उपयोग करने के लिए डाल दिया गया है जो एक चल संपत्ति के मामले में, मूल लागत परिसंपत्ति के उपयोग की हर पूरा साल के लिए इस तरह के मूल लागत की 10 प्रतिशत की राशि से कम हो जाएगा. कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में, अप्रचलित हो जाने के एक उच्च डिग्री के कारण, तथापि, दस्तूरी का मूल्य उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50 फीसदी तक कम करने से बाहर काम किया जाएगा. इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर जैसे डेटा भंडारण और हैंडलिंग उपकरणों का मतलब है. वे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन आदि जैसे उपकरण (यानी, व्हाइट गुड्स) शामिल नहीं हैं इसी प्रकार, कारों के मामले में, दस्तूरी का मूल्य इसकी वास्तविक से 20 फीसदी कम करने से बाहर काम किया जाएगा उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा खर्च हुए.
. XIV कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान - पिछले वित्त अधिनियम, 2000 के लिए, स्टॉक विकल्प (व्यायाम कीमत और व्यायाम की तारीख पर उचित बाजार मूल्य के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व राशि पर) दस्तूरी के रूप में, और के रूप में, दो चरणों में यानी लगाया गया उसी के स्थानांतरण के समय पूंजीगत लाभ.(आकलन वर्ष 2001-02 के लिए प्रासंगिक) 2001/01/04 से प्रभाव के साथ आगे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किए गए स्टॉक विकल्प पूंजीगत लाभ के रूप में, बिक्री के समय में केवल एक बार लगाया जा रहे हैं. रिआयत की धारा 17 के तहत कर्मचारी द्वारा विकल्प के व्यायाम के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया है जहां मामलों में, (2), विकल्प के व्यायाम के समय पर उचित बाजार मूल्य पूंजी बाहर काम करने के लिए शेयर के अधिग्रहण की लागत होगी लाभ. केन्द्र सरकार के संबंधित दिशा निर्देशों 2001/11/10 दिनांकित, अधिसूचना सं 1021 (ई) जारी किए गए हैं.स्टॉक विकल्प उपरोक्त निर्देशों (गैर योग्य स्टॉक विकल्प) के अनुरूप दोनों स्तरों पर कर लगाया जाना जारी करेगा नहीं.
. XV अवशिष्ट खण्ड - नियमों में शामिल नहीं एक लाभ या सुविधा नियोक्ता लाभ या सुविधा के लिए भुगतान करता है जहां नियोक्ता के लिए एक arm's लंबाई लेन - देन के तहत लागत से कम मूल्य की जाएगी.हालांकि, काम की जगह पर और आवास से करने के लिए वाहन का लाभ, एक मोबाइल फोन सहित टेलीफोन पर काम और खर्च के निर्वहन के लिए आवश्यक पत्रिकाओं और पत्रिकाओं दस्तूरी मूल्य की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा.
यह वर्गों 10 (13A) के तहत विशेष रूप से मुक्त लाभ, 10 (5), 10 (14), 17 आदि मुक्त होने के लिए जारी रहेगा उल्लेख करना प्रासंगिक है.ये टूर और स्थानांतरण पर यात्रा की तरह लाभ में शामिल शर्तों के अधीन निर्धारित, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए यात्रा, दैनिक भत्ता छोड़ दें.
आय के प्रमुख "वेतन" में शामिल नहीं (छूट)
5.2 निम्न खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा: -
(1) भारत में या (ख) पर किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही (ए) के संबंध में कारण, अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य सेवा से सेवानिवृत्ति, या, भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति के बाद आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है.इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है:
(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और
(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.
यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.
(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है जो किसी भी अन्य ग्रेच्युटी.
(3) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या संघ की सिविल सेवा के सदस्यों, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के लिए लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवा, या, एक स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों के लिए या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के सदस्यों के लिए, उप के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.
(4) अन्यथा नकद समकक्ष सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन की या, छूट प्राप्त है, के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान के तहत धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट दस महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे रुपये में 31-5-2002 को भारत अधिसूचना सं सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 588 (ई), तक ही सीमित रहेगा. अप्रैल, 1998 के 1 दिन के बाद, कि क्या सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, रिटायर, जो इस तरह के कर्मचारियों के संबंध में 3,00,000.
(5) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात. इस तरह के भुगतान की अधिकतम सीमा रुपये है. 5,00,000 जहां छंटनी 1977/01/01 को या उसके बाद है.
(6) धारा 10 (10C) के तहत किसी भी भुगतान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी भी योजना या स्कीम के अनुसार या सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में, अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के समय शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त कंपनी, स्वैच्छिक अलगाव की योजना, इस तरह की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है कि सीमा तक आयकर से छूट दी गई है:
(क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;
(ख) किसी अन्य कंपनी;
(ग) एक प्राधिकरण के एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किया गया;
(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;
(ई) एक सहकारी सोसायटी;
(च) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था के तहत;
(छ) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थान की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान;
(ज) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के इस तरह के संस्थान सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए. वीआरएस के तहत प्राप्त राशि की छूट केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया है.
(7) किसी भी राशि अनुभाग 80DDA की उप - धारा (3) के तहत प्राप्त किसी भी राशि के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया.
(8) जो करने के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) एक भविष्य निधि से कोई भुगतान, लागू होता है (या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से).
(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा होगी:
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक नियोक्ता से प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन का 1/10 से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन के प्रतिशत के बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, 50 में स्थित है; या
(घ) इस तरह के आवास की वजह से कम से कम जो भी प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को किसी अन्य जगह, वेतन का 40 फीसदी में स्थित है, जहां.
इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में नियम 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों मकान किराया भत्ता या उसके किसी कर्मचारी की कुल आय में से किसी भी भाग को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये तक मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. प्रति माह 3,000 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा.यह, हालांकि, इस रियायत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है, और, वह करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया कि खुद को संतोषजनक.
धारा 10 (10) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -
(मैं) जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक शासन 2BB विषय के तहत निर्धारित के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ.
(Ii) एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या हो सकता है के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए और हद तक उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित.
ऐसे भत्ता से संबंधित है बहरहाल, जब तक में निर्दिष्ट भत्ता (ख) के ऊपर पारिश्रमिक देना या उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.
सीबीडीटी खंड (क) के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया है और (ii) धारा 10 7 जुलाई दिनांकित (14) अधिसूचना सं अतः 617 (ई), 1995 (एफ नहीं 142/9/95-TPL की ) जो 24-4-2000 (F.No. 142/34/99-TPL दिनांकित ख़बरदार अधिसूचना संख्या का.आ. 403 (ई),) में संशोधन किया गया है.अपने निवास की जगह और कर्तव्य की जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई परिवहन भत्ता रुपये की सीमा तक छूट दी गई है. 800 प्रति माह अधिसूचना सं अतः 395 (ई), 13-5-1998 दिनांकित.
(11) की धारा 10 अपने से बाहर से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय आयकर अधिनियम, ब्याज की (15) (iv) (क) के तहत सेवानिवृत्ति लाभ, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है.1989/12/10 दिनांकित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NSII, द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II करके,, 1989/07/06 दिनांकित, केन्द्र सरकार की है उक्त खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना अधिसूचित.
धारा 10 (12) खंड (18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है जो एक व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त एक व्यक्ति या परिवार पेंशन से प्राप्त पेंशन के माध्यम से किसी भी आय की छूट के लिए प्रदान करता है और "परम वीर चक्र 'या' महावीर चक्र 'या' वीर चक्र 'या विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.ऐसी सूचना, अधिसूचना नग अतः 1948 (ई) बनाया 24-11-2000 और 81 (ई) दिनांक अनुबंध IVA और IVB प्रति के रूप में संलग्न रहे हैं जो 29-1-2001 दिनांकित किया गया है.
(13) अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट कर से भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा: -
(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;
(ख) वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि:
सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);
(Ii) नियम 3 ए में प्रदान के रूप में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में (2) आयकर नियम, 1962 की, मुख्य आयुक्त नियम 3 (ए) में प्रदान के रूप में निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में ( 1) आयकर नियम की, 1962:
उपखंड में गिरने एक मामले में (ख) के ऊपर, कर्मचारी आय का उनकी वापसी रोग या बीमारी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करेगा.
(ग) किसी भी योजना के तहत (या खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम ) केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी;
कुल रु से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य नहीं प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति,. एक साल में 15,000.
(ई) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय, विदेश में चिकित्सा उपचार के रूप में संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ.यह कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, रुपये से अधिक नहीं है केवल यदि रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय, यह अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा कि नोट किया जाए. 2 लाख.
चिकित्सा उपचार पर हुए खर्च पर छूट का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए "अस्पताल" एक डिस्पेंसरी या क्लिनिक या नर्सिंग होम भी शामिल है. एक व्यक्ति के संबंध में "परिवार" पति और व्यक्ति के बच्चों का मतलब है. वे पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर हैं, तो परिवार भी माता - पिता, भाई और व्यक्ति की बहनों शामिल हैं.
5.3 अधिनियम की धारा 16 (मानक कटौती) के तहत कटौती - खंड आयकर अधिनियम की 16 के तहत उपलब्ध मानक कटौती के रूप में नीचे है: -
"जिनकी आय वेतन से, इस धारा के तहत कटौती की अनुमति से पहले एक निर्धारिती के मामले में: -
(एक) एक लाख पचास हजार रुपये, तैंतीस और जो भी कम हो वेतन या तीस हजार रुपए का प्रतिशत एक तिहाई के बराबर राशि की कटौती से अधिक नहीं है.
(ख) एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, लेकिन तीन लाख रुपये, पच्चीस हजार रुपए की राशि की कटौती से अधिक नहीं है.
(ग) तीन लाख रुपये से अधिक है, लेकिन पांच लाख रुपये, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती से अधिक नहीं है;
कोई मानक कटौती जिनकी आय वेतन से 5 लाख रुपये से अधिक है एक निर्धारिती को उपलब्ध है.
स्पष्टीकरण: - इस वेतन से की वजह से है जहां खंड,, या भुगतान या एक से अधिक नियोक्ता द्वारा अनुमति दी, इस धारा के तहत कटौती के कारण, भुगतान या निर्धारिती की अनुमति दी कुल वेतन के संदर्भ के साथ गणना की जाएगी के प्रयोजनों के लिए और किसी भी मामले में "इस धारा के तहत निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी.
मनोरंजन भत्ता - एक कटौती भी की अनुमति दी है धारा के तहत (द्वितीय) सरकार से वेतन की रसीद में है, जो विशेष रूप से अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को दी गई एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता,, एक राशि के संबंध में धारा 16 के (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) अपने वेतन के पांचवें या जो भी कम हो पांच हजार रुपए के बराबर.गैर सरकारी कर्मचारियों को अब तक उपलब्ध कटौती वापस ले लिया गया है.
रोजगार पर कर - लगाया द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2), या किसी भी कानून के तहत के अर्थ के भीतर रोजगार पर टैक्स, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी .
5.4 अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत कटौती - अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उपलब्ध हैं:
(1) एक व्यक्ति जा रहा है एक निर्धारिती को पिछले वर्ष में प्रभाव या बल में भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी भी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य से बाहर किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया गया है, जहां खंड 80CCC, के अनुसार फंड से पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य बीमा कंपनी के धारा 10 के खंड (23AAB) में निर्दिष्ट है, वह इस धारा के प्रावधानों को, और विषय के अनुसार, की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी भुगतान या पिछले वर्ष में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है (यदि कोई हो, ब्याज या बोनस उपार्जित या निर्धारिती के खाते में जमा छोड़कर) जमा राशि के पूरे.
भुगतान या निर्धारिती द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में छूट धारा 88 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.
(2) धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 10,000 बल में इस तरह के बीमा के द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है -
(क) भारतीय साधारण बीमा निगम के सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत बनाई और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या
(ख) किसी अन्य बीमा कंपनी और (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी.
व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:
निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां (एक), किसी भी राशि निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किया.
(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है.
हालांकि, कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. निर्धारिती या उसकी पत्नी या पति, या आश्रित माता - पिता या परिवार के किसी भी सदस्य (मामले में निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है) साठ की उम्र के है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी है जिसका अर्थ है एक वरिष्ठ नागरिक है जहां 15,000 प्रति वर्ष पांच प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साल या उससे अधिक.
(3) खंड 80 डीडी के तहत भारत किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने में एक निवासी है जो एक निर्धारिती, पिछले के दौरान किया गया है साल
(क) (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी व्यय, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित, या का पुनर्वास
(ख) (2) और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित के लिए उप - धारा में निर्दिष्ट शर्तों को जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी या भारत विषय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा विकलांग आश्रित के रखरखाव
के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में पिछले वर्ष में चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.
विकलांग आश्रित (धारा 2 (41 में परिभाषित के रूप में 1961, आयकर अधिनियम की)) व्यक्ति या एचयूएफ के एक सदस्य के एक रिश्तेदार है और के लिए ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब उनके समर्थन और रखरखाव और (1962 आयकर नियमों के नियम 11 ए में निर्दिष्ट अंधापन या मानसिक मंदता सहित) स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है. कटौती को अपनी कुल आय के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा. स्थायी शारीरिक विकलांगता या आश्रित रिश्तेदार की मानसिक मंदता के मामले में एक विभागीय औषधालय या एक स्थानीय अधिकारी के रूप में बनाए रखा द्वारा एक अस्पताल सहित, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा हो सकता है, के रूप में एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो गया है स्पष्टीकरण प्रति खंड 80 डीडी नीचे दिए. कर्मचारी चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार प्रशिक्षण और विकलांग आश्रित और रसीद के पुनर्वास के खाते पर होने वाले खर्च की वास्तविक राशि प्रमाणित विधिवत दावेदार द्वारा हस्ताक्षर किए लिखित रूप में एक सरकारी अस्पताल और एक घोषणा से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत अगर यह / पर्याप्त होगा भुगतान या एलआईसी या यूटीआई की निर्दिष्ट योजनाओं में जमा राशि के लिए रसीद. इसलिए, डीडीओ स्रोत पर कर छूट कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खंड 80 डीडी के तहत कटौती की अनुमति के लिए उनके विकलांग आश्रितों के इलाज पर व्यय होने के लिए कर्मचारियों द्वारा वाउचर / बिल के उत्पादन पर जोर नहीं हो सकता है.(26-3-1999 दिनांकित संदर्भ सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 775,)
(4) भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती है जहां खंड 80DDB, के तहत, पिछले वर्ष के दौरान, वास्तव में बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियम 11DD में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रोग या बीमारी के इलाज पर कोई व्यय
(क) अपने आप को या एक आश्रित रिश्तेदार के लिए, मामले में निर्धारिती एक व्यक्ति है,
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मामले में निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है.
निर्धारिती ऐसे व्यय वास्तव में खर्च किया गया था जिसमें कि पिछले वर्ष के संबंध में चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, निर्धारिती या उसके आश्रित रिश्तेदार, या निर्धारिती की हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के एक वरिष्ठ नागरिक, रुपए की राशि की कटौती की है. 60,000 ऐसे व्यय वास्तव में खर्च किया गया था जिसमें कि पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति दी जाएगी. इस तरह की कटौती ऊपर उल्लेख व्यक्ति की चिकित्सा उपचार पर एक बीमा कंपनी से एक बीमा के तहत, यदि कोई हो, प्राप्त राशि से कम हो जाएगा. प्रासंगिक नियम 11DD प्रति के रूप में सूचीबद्ध रोगों मस्तिष्क संबंधी बीमारियों निर्दिष्ट, और 40 प्रतिशत और कैंसर की वजह से विकलांगता से ऊपर, पूर्ण विकसित एड्स, क्रोनिक रीनल फेल्योर, हीमोफिलिया और Thalassaemia कर रहे हैं:
निर्धारिती निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में और इस तरह के प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक ऐसी कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी.फार्म फार्म 10 मैं है, और विहित प्राधिकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत और स्नातकोत्तर योग्यता रखने किसी भी डॉक्टर है.
इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आश्रित" उनके समर्थन या निर्धारिती के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर रखरखाव के लिए निर्भर नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब है.
(5) अधिनियम की धारा 80 ई के तहत कटौती निम्न शर्तों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिया ऋण की अदायगी के संबंध में अनुमति दी जाएगी:
(मैं) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ कटौती की जाएगी, टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा, या इस तरह के ऋण पर ब्याज का पीछा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण की चुकौती, के माध्यम से:
इसलिए कटौती की जा सकती है, जो राशि चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.
(ख) के ऊपर निर्दिष्ट कटौती तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल प्रारंभिक आकलन वर्ष और सात मूल्यांकन वर्षों के संबंध में कुल आय की गणना में या ब्याज के साथ ऊपर उल्लेख ऋण पूर्ण में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है जब तक की अनुमति दी जाएगी , पहले जो भी है.
के लिए इस उद्देश्य
(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया और धारा 10, या, खंड (क) उप - धारा (2) के खंड के में निर्दिष्ट एक संस्था के खंड (2 सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक संस्था का मतलब 80 जी.
(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;
(ग) "उच्च शिक्षा" गणित और सांख्यिकी सहित व्यावहारिक विज्ञान या शुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग चिकित्सा, प्रबंधन, या, में किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई का मतलब है;
(घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारिती ऋण या ब्याज चुकाने शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारण वर्ष प्रासंगिक मतलब है.
(6) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए. अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. बहरहाल, कारण सत्यापन पर डीडीओ योगदान 50 प्रतिशत की सीमा तक शव निम्नलिखित को दान देते हैं:
(मैं) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड,
(Ii) प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष,
(Iii) राष्ट्रीय बाल कोष,
(Iv) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट,
(V) राजीव गांधी फाउंडेशन,
और योगदान की 100 प्रतिशत की सीमा तक निम्न निकायों के लिए:
(I) राष्ट्रीय रक्षा कोष या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष.
(Ii) प्रधानमंत्री की आर्मेनिया भूकंप राहत कोष.
(Iii) अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) फंड.
(Iv) सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन.
(वी) के मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष - महाराष्ट्र.
(Vi) नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल.
(सात) राज्य रक्ताधान परिषद.
(आठ) सेना केन्द्रीय कल्याण निधि.
(नौ) भारतीय नौसेना परोपकार कोष.
(एक्स) वायु सेना के केन्द्रीय कल्याण निधि.
(ग्यारहवीं) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चक्रवात राहत कोष - 1996.
(बारहवीं) राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि.
(तेरहवीं) मुख्यमंत्री राहत कोष या मामले के रूप में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपराज्यपाल राहत कोष, कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है.
(चौदह) राष्ट्रीय श्रेष्ठता विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान विहित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी.
(Xv) राष्ट्रीय खेल फंड केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे.
(XVI) केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि.
(सत्रह) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन के लिए फंड.
(अठारह) आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट.
(7) इस अधिनियम की धारा 80GG के तहत एक निर्धारिती अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -
(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) निर्धारिती फार्म सं 10BA में घोषणा फ़ाइलें. (अनुबंध-V);
(ग) वह एक उसके 25 फीसदी की छत या रुपये के अधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 2,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;
(घ) निर्धारिती खुद नहीं करता है:
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क), या मामले के रूप में के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है, खंड (हो सकता है बी) की उपधारा (2) धारा 23 की:
आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(8) आयकर अधिनियम की धारा 80L बैंक जमा और कुछ प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित कतिपय निर्दिष्ट निवेश से ब्याज की कटौती की अनुमति देता है. रुपये तक की एक सामान्य कटौती. 12,000 अनुमति दी जा सकती है. रुपये की अतिरिक्त कटौती. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए 3,000 अलग से उपलब्ध है.
(9) की धारा 80U अनुमति देता है एक जा रहा है, जो पिछले साल के अंत में, (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में चालीस हजार रुपये की कटौती मामले के रूप में एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 11D में विनिर्दिष्ट स्थायी शारीरिक विकलांगता, या मानसिक मंदता, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हो और का असर है जो हो सकता है काफी सामान्य कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न. अभिव्यक्ति 'सरकार अस्पताल के एक विभागीय औषधालय या खंड 80 डीडी में निर्दिष्ट के रूप में एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल शामिल होंगे (4).
कर छूट
प्र.6. एक निर्धारिती, एक व्यक्ति जा रहा है, नीचे दिए गए अधिनियम के अध्याय आठवीं के तहत छूट कर के हकदार हो जाएगा:
(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्तिगत, पत्नी या पति या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.
(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति, पत्नी या पति या किसी भी बच्चे के जीवन पर (8) के साथ साथ नीचे मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान व्यक्ति का, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है कि प्रदान की है.
(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पत्नी या बच्चों को, जहां तक कटौती की राशि के रूप में वेतन का 1/5th से अधिक नहीं है.
(4) किसी भी योगदान दिया:
(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;
(ख) ऐसे योगदान वह है या जिनमें से एक व्यक्ति, या एक नाबालिग के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए एक अभिभावक;
एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा (ग);
एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ);
यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए.
(5) एक दस साल के खाते में किसी भी जमा या डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक पंद्रह साल खाता, समय से ऐसी रकम के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, के लिए के रूप में संशोधन एक व्यक्ति, या एक छोटी सी, या जिसे वह संरक्षक है.
(6) किसी भी सदस्यता: -
(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.निवेश समझा जाता है जो एनएससी (छठे) और एनएससी (आठवीं अंक) पर ब्याज भी छूट के लिए योग्य है.
(7) किसी भी राशि एक व्यक्ति के मामले में योगदान के रूप में भुगतान किया, खुद के लिए, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे,
(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;
(बी) धारा 10 के खंड (23D) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए.
(8) केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.
(9) किसी भी सदस्यता के लिए किसी भी योजना के तहत भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963, के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा, धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट के लिए किए गए रूपए दस हजार, से अधिक नहीं केन्द्र सरकार, के रूप में किसी भी योजना के अनुसार तैयार की, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(10) के रूप में, भारत अधिनियम, 1963 यूनिट ट्रस्ट के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारा 10, या, के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(11) केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी जमा योजना, या, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(12) किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम (धारा 80L के तहत कटौती के लिए उत्तीर्ण whereunder जमा राशियों पर एक योजना नहीं होने के ब्याज) में किए गए किसी भी सदस्यता, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वारा जारी होने के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है (एक) निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, या, (ख) किसी भी अधिकारी द्वारा भारत में गठित, या किसी भी कानून के तहत, निपटने के प्रयोजन के लिए या तो अधिनियमित साथ और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार के उद्देश्य के लिए, या दोनों के लिए जरूरत है संतोषजनक.
(13) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जो इस तरह के भुगतान की दिशा में या किसी भी वजह से आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण की अन्य योजना, हाउसिंग बोर्ड आदि के तहत राशि का किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है कटौती भी लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए सरकार से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या संस्थाओं के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए. नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी या एक सहकारी समिति में होने वाला है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, शामिल किया जाएगा . स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त या वह वापस प्राप्त करता है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय करदाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 88 (2) (xv) में निर्दिष्ट किसी भी राशि, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती स्थानांतरण कर दिया और कुल राशि का है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम के संबंध में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति दी आयकर की कटौती वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर टैक्स को जोड़ा जाएगा.यह इस मद के संबंध में कर छूट के लिए पात्र होंगे जो राशि रुपये से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए. 20,000.
इक्विटी शेयरों या एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा या निर्धारित प्रपत्र में किसी भी सार्वजनिक वित्त संस्थान द्वारा राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे को सदस्यता के रूप में किए गए एक आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने डिबेंचरों के लिए (14) सदस्यता:
एक कटौती का दावा किया है और किसी भी इक्विटी शेयर या डिबेंचर की लागत के संदर्भ में इस धारा के तहत अनुमति दी है, जहां इस तरह के शेयर या डिबेंचर की लागत वर्गों 54EA और 54EB के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना नहीं होगी.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए
(मैं) "राजधानी के पात्र मुद्दा" का गठन किया और भारत या, विकासशील बनाए रखने और एक बुनियादी सुविधाओं सुविधा या पैदा करने के लिए परिचालन के उद्देश्यों के लिए एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और संपूर्ण आय में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए एक मुद्दे का मतलब है, या पैदा करने के लिए और वितरण, बिजली या दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने बुनियादी या सेल चाहे के लिए;
(Ii) "बुनियादी सुविधा" उप - धारा (4) धारा 80-IA के लिए स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iv) "सरकारी वित्तीय संस्था 'कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा.
धारा 10 और निर्धारित प्रपत्र में ऐसे म्यूचुअल फंड द्वारा किए गए एक आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित के खंड (23D) में निर्दिष्ट किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए (15) सदस्यता:
एक कटौती का दावा किया है और इकाइयों की लागत के संदर्भ में इस धारा के तहत अनुमति दी है जहां, ऐसी इकाइयों की लागत वर्गों 54EA और 54EB के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि:
आगे ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि ही किसी भी कंपनी की पूंजी के पात्र अंक में सदस्यता दी गई है इस खंड लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए - "राजधानी के पात्र मुद्दा" (2) धारा 88 की उप - धारा में खंड (XVI) को स्पष्टीकरण के खंड (क) में निर्दिष्ट एक मुद्दा मतलब है.
कुल राशि धारा 88 के तहत छूट के लिए योग्यता
(16) रुपये की एक समग्र सीमा नहीं है. 1,00,000 (1) धारा 88 के तहत छूट के लिए योग्य है जो पैरा 6, (15) के लिए उप पैरा में उल्लिखित विभिन्न मदों में निवेश किया. इसमें से (1) (13) के लिए उप पैरा में वर्णित वस्तुओं में निवेश मात्रा में रुपये की एक अधिकतम करने के लिए किया जा सकता है. 70,000. उप पैरा में चर्चा के रूप में आगे, किश्तों (13) केवल रुपये की अधिकतम छूट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, एक आवासीय घर की खरीद या निर्माण की दिशा में भुगतान किया. 20,000.
पैरा 6 के तहत उल्लिखित विभिन्न मदों में निवेश वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है. धारा 88 के तहत छूट प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की कुल आय से अधिक नहीं है जो इस तरह की कुल राशि, पर अनुमति दी जाएगी.
धारा 88 के तहत छूट की दर
(17) की धारा 88 के तहत कर छूट के एक वर्गीकृत प्रणाली वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा शुरू किया गया है. योग्यता राशि पर कर छूट अब निम्न दरों पर गणना की जाएगी: -
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प्रकृति और आय का स्तर
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छूट के रूप में अनुमति दी जानी करने के लिए निवेश रकम का% उम्र
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1
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जहां सकल कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1]50]000
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क. 20%
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प्र.20.
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सकल कुल आय रुपए से अधिक है. 1,50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 5,00,000
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ख. 15%
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(3)
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सकल कुल आय रुपए से अधिक है. 5,00,000
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शून्य
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(4)
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सिर "वेतन" के अंतर्गत आय रुपये से अधिक नहीं है, जहां एक व्यक्ति के मामले में. 1,00,000 (मानक कटौती की अनुमति से पहले) और उसकी सकल कुल आय का कम से कम 90 फीसदी है
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३० %
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उपरोक्त दरों खिलाड़ियों, कलाकारों, लेखकों, नाटककारों, आदि पहले इस तरह के विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुमति दी हायर छूट वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा वापस ले लिया गया है सहित सभी व्यक्तियों पर लागू होगी.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट
(18) अनुभाग 88B के तहत, एक निर्धारिती, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी होने के नाते आयकर की राशि (से कटौती करने का हकदार होगा ऐसे आयकर या जो भी कम हो पंद्रह हजार रुपए की राशि का सौ फीसदी के बराबर रकम की वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय पर अध्याय आठवीं के तहत कटौती) की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में .
महिला के निवासियों के लिए छूट
वित्त अधिनियम, 2000, एक निर्धारिती द्वारा सम्मिलित रूप (19) अनुभाग 88C के तहत, भारत में एक महिला के निवासी होने के नाते, और पैंसठ वर्ष की आयु से कम, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय से कटौती करने का हकदार होगा वह इस तरह के आयकर की सौ फीसदी के बराबर राशि, या पांच हजार की राशि का, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय पर आयकर (अध्याय आठवीं के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) की राशि जो भी कम हो रूपए.
दावे की सत्यता के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए डीडीओ
(20) आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त छूट अनुमति देने से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी अपने रिटर्न दाखिल करने से इस तरह की राशि पर छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की, इस के सिवा, मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए.
आयकर की गणना की कटौती की जाएगी
इस प्रकार के रूप अनुभाग 192 के प्रयोजन के लिए 7.1 वेतन आय अनुमान के अनुसार किया जाएगा:
पैरा 5.2 में वर्णित सभी आय को छोड़कर पैरा 5.1 में वर्णित के रूप में (एक) पहली सकल वेतन की गणना;
(ख) चित्रा से पैरा 5.3 में वर्णित कटौती (एक) ऊपर पर पहुंचे अनुमति दें.
(ग) चित्रा से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती (ख) के आंकड़े को पार नहीं करता पैरा 5.4 में वर्णित कटौती की है कि समग्र सुनिश्चित करने के ऊपर (ख) पर आ गया है और यह अधिक है, तो यह है कि राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए की अनुमति दें.
यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी, जिस पर सिर "वेतन" के तहत आय की राशि होगी. यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.
पैरा 7.1 में दिखाए अनुसार वेतन से अनुमानित आय पर 7.2 आयकर पैरा 2 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी.
7.3 पैरा 6 के तहत अभिकलन कर छूट की राशि पैरा 7.2 के अनुसार गणना आयकर से काट लिया जाएगा.हालांकि, यह पैरा 6 के अनुसार दिया कर छूट पैरा 7.2 के अनुसार गणना की आयकर तक सीमित है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके अलावा, ताकि पर पहुंचे टैक्स देय कुल देय कर पर पहुंचने के लिए पांच प्रतिशत की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी.
7.4 यह पैरा 6 में वर्णित के रूप में पैरा 5.4 और कर छूट के रूप में वर्णित अधिनियम के अध्याय वीआईए के तहत कटौती की अनुमति दी जाती है कि ध्यान दिया जाना भी है निवेश या भुगतान के दौरान टैक्स को आय प्रभार्य से बाहर कर दिया गया है केवल अगर वित्तीय वर्ष 2002-2003 के.
7.5 पैरा 7.3 में आ के रूप में कर की राशि के बराबर किश्तों में हर महीने कटौती की जानी चाहिए.कर छूट की शुद्ध राशि निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
विविध
8.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं.कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 2002 के लिए किया जा सकता है.
मामले में 8.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय पब्लिक रिलेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
8.3 ये निर्देश सभी संवितरण अधिकारी और केन्द्रीय / राज्य सरकारों के नियंत्रण में उन सहित उपक्रमों के ध्यान में लाया जाए.
संलग्नक I
निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए
उदाहरण 1
एक कर्मचारी होने के सकल वेतन आय के मामले में आयकर की गणना:
(मैं) रुपये तक.1]00]000
(Ii) रुपये से भी ज्यादा. 1,00,000 लेकिन रुपये से भी कम. 5,00,000 और
(Iii) रुपये से अधिक.5,00,000
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
(रुपये में)
|
(रुपये में)
|
|
|
(i)
|
(ii)
|
(iii)
|
|
(भत्ते सहित) सकल वेतन आय
|
1]00]000
|
5,00,000
|
6,00,]000
|
|
जीपीएफ के लिए अंशदान
|
10]000
|
20]000
|
30]000
|
कुल आय और कर देय उस पर की गणना
|
1
|
सकल वेतन
|
1]00]000
|
5,00,000
|
6,00,]000
|
|
प्र.20.
|
कम: मानक कटौती u/s-16 (मैं)
|
30]000
|
20]000
|
शून्य
|
|
|
करयोग्य आय
|
70,000 रूपये
|
4]80]000
|
6,00,]000
|
|
|
टैक्स आगे
|
3]000
|
1,18,000
|
1,54,000
|
|
|
कम: कर छूट यू / एस 88
|
3,000 (30%)
|
3,000 (15%)
|
शून्य
|
|
|
आयकर देय
|
शून्य
|
1]15]000
|
1,54,000
|
|
|
जोड़ें: सरचार्ज @ 5%
|
|
5,750
|
7,700
|
|
|
कुल कर देय
|
|
1,20,750
|
1,61,700
|
उदाहरण 2
निर्धारिती के मामले में आयकर की गणना निर्भर विकलांग होने.
|
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
|
1
|
सकल वेतन
|
3,20,000
|
|
प्र.20.
|
विकलांग है जो आश्रित के इलाज पर खर्च की गई राशि
|
7]000
|
|
(3)
|
विकलांग आश्रित के रखरखाव के लिए वार्षिकी के संबंध में एलआईसी के लिए भुगतान की गई राशि
|
40]000
|
|
(4)
|
जीपीएफ योगदान
|
25]000
|
|
प्र.5.
|
भुगतान होंठ
|
10]000
|
|
|
कर की संगणना
|
|
|
1
|
सकल वेतन
|
3,20,000
|
|
प्र.20.
|
कम: मानक कटौती
|
20]000
|
|
|
|
3]00]000
|
|
|
कम: कटौती यू / एस 80 डीडी (1)
|
40]000
|
|
|
(रुपये तक सीमित है. 40,000 केवल)
|
|
|
|
करयोग्य आय
|
= 2,60,000 रु. इस प्रकार केवल 10,000 के राइट शेयरों को @ 15% निवेश खाते में डेबिट किया जाएगा 10,000 रुपए की राशि को निवेश खाते में क्रेडिट किया जाएगा.
|
|
|
आयकर उस पर
|
52]000
|
|
|
छूट यू / एस 88
|
|
|
|
जीपीएफ
|
25]000
|
|
|
होंठ
|
10]000
|
|
|
कुल
|
35]000
|
|
|
रुपए पर 15% की छूट. 35]000
|
5,250
|
|
|
टैक्स देय
|
46,750
|
|
|
जोड़ें: सरचार्ज @ 5%
|
2,338
|
|
|
कुल कर देय
|
49,088
|
उदाहरण 3
चिकित्सिक व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था, जहां एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.
|
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
|
1
|
सकल वेतन
|
3]00]000
|
|
प्र.20.
|
स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज पर नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति
|
30]000
|
|
(3)
|
जीपीएफ के लिए अंशदान
|
20]000
|
|
(4)
|
होंठ
|
20]000
|
|
प्र.5.
|
गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी
|
25]000
|
|
प्र.6.
|
धारा 88 के अंतर्गत बुनियादी ढांचे बॉन्ड में निवेश (2) (XVI)
|
20]000
|
|
|
कर की संगणना
|
|
|
1
|
सकल वेतन
|
3]00]000
|
|
प्र.20.
|
जोड़ें: दस्तूरी रुपये से अधिक में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में. धारा 17 के मद्देनजर 15,000 (2) (वी)
|
15]000
|
|
|
|
3]15]000
|
|
|
कम: मानक कटौती
|
20]000
|
|
|
करयोग्य आय
|
2,95,000
|
|
|
टैक्स आगे
|
62]500
|
|
|
धारा 88 के तहत छूट
|
|
|
|
जीपीएफ
|
20]000
|
|
|
होंठ
|
20]000
|
|
|
गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी (अधिकतम)
|
20]000
|
|
|
धारा 88 के तहत ढांचागत बांडों में निवेश (2) (XVI)
|
20]000
|
|
|
कुल
|
80]000
|
|
|
रुपए पर 15% की छूट. 80]000
|
12]000
|
|
|
टैक्स देय
|
50,500
|
|
|
जोड़ें: सरचार्ज @ 5%
|
2,525
|
|
|
कुल कर देय
|
53,025
|
उदाहरण 4
दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में धारा 10 (13A) के तहत मकान किराया भत्ता की गणना illustrating
|
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
|
1
|
वेतन
|
49,500
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ते
|
43,680
|
|
(3)
|
मकान किराया भत्ता
|
9,600
|
|
(4)
|
सीसीए
|
1]20
|
|
प्र.5.
|
भुगतान मकान किराया
|
18]000
|
|
प्र.6.
|
सामान्य भविष्य निधि
|
24]000
|
|
प्र.7.
|
जीवन बीमा प्रीमियम
|
2]500
|
|
8
|
संचयी समय जमा
|
2,400
|
|
9
|
इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए सदस्यता
|
10]000
|
|
|
कुल आय और कर देय उस पर की गणना
|
|
|
1
|
वेतन + डीए + सीसीए
|
94,380
|
|
|
मकान किराया भत्ता
|
9,600
|
|
प्र.20.
|
कुल वेतन आय
|
1,03,980
|
|
(3)
|
कम: धारा 10 के तहत छूट मकान किराया भत्ता (13A): कम से कम
|
|
|
|
(क) एचआरए की वास्तविक राशि = 9600 प्राप्त
|
|
|
|
वेतन के 10% से अधिक किराया (ख) व्यय (डीए सेवानिवृत्ति लाभ के लिए लिया जाता है कि प्रकल्पित के रूप में महंगाई भत्ते सहित) (18000-9318 = 8682)
|
8682
|
|
|
वेतन (+ बेसिक) रुपये (ग) 50%.46,590
|
95,298
|
|
|
कम: जो भी कम हो 33.33% या 30,000 @ धारा 16 (क) के तहत मानक कटौती
|
30]000
|
|
|
कुल आय (गोल)
|
65,300
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
2,060
|
|
|
धारा 88 के तहत छूट
|
|
|
|
जीपीएफ
|
24]000
|
|
|
होंठ
|
2]500
|
|
|
CTD
|
2,400
|
|
|
(Xiiib) 38,900 @ 20% धारा 88 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सदस्यता
|
10]000
|
|
|
कुल
|
38,900
|
|
|
30% @ छूट
|
11,670
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
2,060
|
|
|
कम: रुपये के लिए प्रतिबंधित कर छूट.2,060
|
2,060
|
|
|
टैक्स देय
|
शून्य
|
उदाहरण 5
दो महीने के लिए दस महीनों के लिए रियायती दर पर और एक होटल में एक फ्लैट में आवास प्रदान किया गया था, जो मुंबई में एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना के मूल्यांकन illustrating. कर्मचारी व्यक्तिगत और आंशिक रूप से सरकारी कामकाज और ड्राइवर का वेतन नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, लेकिन कोई दस्तावेज सहित वास्तविक चल और रखरखाव शुल्क के लिए यात्रा के विवरण के बारे में बनाए रखा है के लिए आंशिक रूप से इस्तेमाल किया एक कार (इंजन की घन क्षमता 1.61 से अधिक) का मालिक
|
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
|
|
1
|
वेतन
|
1,08,000
|
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
12]000
|
|
|
(3)
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी, (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
|
6,000 रूपये
|
|
|
(4)
|
वास्तविक किराया प्रतिवर्ष कंपनी द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई (क) से सुसज्जित फ्लैट
|
78,000
|
|
|
(4)
|
(दो महीने के लिए) नियोक्ता द्वारा भुगतान (ख) होटल किराया
|
30]000
|
|
|
(4)
|
(ग) किराए कर्मचारी से बरामद
|
5]000
|
|
|
प्र.5.
|
प्रतिपूर्ति की कार का खर्च
|
40,200
|
|
|
प्र.6.
|
कीमत पर फर्नीचर
|
50]000
|
|
|
प्र.7.
|
सदस्यता इंफ्रास्ट्रक्चर धारा 88 के तहत बॉन्ड (2) (XVI)
|
30]000
|
|
|
8
|
जीवन बीमा प्रीमियम
|
3]000
|
|
|
9
|
एनएससी (आठवीं) जारी करना सदस्यता
|
18]000
|
|
|
10
|
मान्यता प्राप्त पीएफ में अंशदान
|
24]000
|
|
|
|
कुल आय और कर देय उस पर की गणना
|
||
|
1
|
वेतन
|
1,08,000
|
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
12]000
|
|
|
(3)
|
दस्तूरी यानी के मूल्यांकन के लिए कुल वेतन
|
|
|
|
|
रुपये. प्रति माह 10,000
|
1]20]000
|
|
|
|
अनुलाभ का मूल्यांकन:
|
|
|
|
|
(क) फ्लैट के लिए दस्तूरी
|
|
|
|
वेतन के (10% की लोअर के लिए दस महीनों = रु. 10,000 वास्तविक किराए का भुगतान किया = रु. 65,000)
|
10]000
|
|
|
होटल के लिए (ख) दस्तूरी
|
|
|
|
2 महीने = रु. 4,800, वास्तविक भुगतान = रुपये के वेतन की (24% की कम. 30,000)
|
4,800
|
|
|
10% @ फर्नीचर के लिए (ग) दस्तूरी
|
5]000
|
|
|
|
19,800
|
|
|
कम: रेंट कर्मचारी से बरामद
|
5]000
|
|
|
|
14,500
|
|
|
(घ) जोड़ें: नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी के लिए दस्तूरी
|
6,000 रूपये
|
|
|
(ई) जोड़ें: कार व्यय प्रतिपूर्ति के लिए दस्तूरी [40,200-12 (1600 600)]
|
13,800
|
|
|
कुल दस्तूरी
|
34,600
|
|
|
सकल कुल आय (1,20,000 34,600)
|
1,54,600
|
|
|
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं)
|
25]000
|
|
|
कुल आय
|
1,29,600
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
14,920
|
|
|
धारा 88 के तहत टैक्स छूट
|
|
|
|
भविष्य निधि
|
24]000
|
|
|
एनएससी आठवीं मुद्दे को सदस्यता
|
18]000
|
|
|
होंठ
|
3]000
|
|
|
इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए अंशदान
|
30]000
|
|
|
कुल
|
75,000 रूपये
|
|
|
@ 20% टैक्स छूट
|
15]000
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
14,920
|
|
|
कर छूट (प्रतिबंधित)
|
14,920
|
|
|
टैक्स देय
|
शून्य
|
उदाहरण 6
एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना की illustrating वैल्यूएशन दिल्ली और चुकाने आवास निर्माण ऋण में तैनात
|
|
विवरण
|
|
(रुपये में)
|
|
|
1
|
वेतन
|
|
1,18,000
|
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ता
|
|
36]000
|
|
|
(3)
|
मकान किराया भत्ता
|
|
12]000
|
|
|
(4)
|
विशेष कर्तव्य भत्ता
|
|
2,400
|
|
|
प्र.5.
|
भविष्य निधि
|
|
20]000
|
|
|
प्र.6.
|
होंठ
|
|
10]000
|
|
|
प्र.7.
|
एनएससी आठवीं इश्यू में जमा
|
|
20]000
|
|
|
8
|
उसके द्वारा काम पर रखा है घर के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
|
|
24]000
|
|
|
9
|
एलआईसी से कर्मचारी द्वारा उठाए गृह निर्माण ऋण की अदायगी
|
|
12]000
|
|
|
10
|
धारा 88 के तहत मंजूरी दे दी एक कंपनी की पूंजी के पात्र मुद्दे को सदस्यता (2) (XVI)
|
|
20]000
|
|
|
|
कुल आय और कर देय उस पर की गणना
|
|
|
|
|
1
|
सकल वेतन
|
|
1,68,400
|
|
|
|
कम: धारा 10 के तहत छूट मकान किराया भत्ता (13A)
|
|
|
|
|
|
(क) एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त
|
12]000
|
|
|
|
|
(डीए सहित) वेतन का 10% से अधिक में किराए पर (ख) व्यय व्यक्तिगत डीए सेवानिवृत्ति लाभों के लिए शामिल है
|
8,600
|
|
|
|
|
(डीए सहित) वेतन (ग) 50%
|
77]000
|
(-) 8,600
|
|
|
|
कुल वेतन आय
|
|
1,59,800
|
|
|
|
कम: मानक कटौती
|
|
25]000
|
|
|
|
कुल कर योग्य आय
|
|
1,34,800
|
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
15,960
|
|
|
|
धारा 88 के तहत कर छूट
|
|
|
|
|
|
(मैं) प्रॉविडेंट फंड
|
20]000
|
|
|
|
|
(Ii) Lip
|
10]000
|
|
|
|
|
(Iii) एनएससी आठवीं अंक
|
20]000
|
|
|
|
|
एचआरए (iv) चुकौती
|
12]000
|
|
|
|
|
धारा 88 के तहत मंजूरी दे दी है कंपनी का पात्र मुद्दे को (वी) सदस्यता (2) (XVI)
|
20]000
|
|
|
|
|
कुल
|
82,000
|
|
|
|
|
@ 20% छूट
|
16,200
|
15,960
|
|
|
|
|
|
(प्रतिबंधित)
|
|
|
|
शुद्ध कर देय
|
|
शून्य
|
|
उदाहरण 7
गृह संपत्ति से सिर आय के तहत नुकसान का दावा करने वाले एक कर्मचारी के मामले में आयकर गणना
|
|
विवरण
|
|
(रुपये में)
|
|||
|
1
|
सकल वेतन
|
|
4]00]000
|
|||
|
प्र.20.
|
आवास ऋण चुकाया (प्रिंसिपल)
|
|
30]000
|
|||
|
(3)
|
ब्याज आवास ऋण पर देय ऋण (1999/01/04 के बाद लिया)
|
|
2]00]000
|
|||
|
(4)
|
राष्ट्रीय बाल कोष के लिए भुगतान किया दान
|
|
5]000
|
|||
|
प्र.5.
|
एनएससी खरीदी
|
|
10]000
|
|||
|
प्र.6.
|
जीपीएफ
|
|
20]000
|
|||
|
|
कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
|
|||||
|
1
|
वेतन आय
|
|
|
|||
|
|
सकल वेतन
|
|
4]00]000
|
|||
|
|
कम: मानक कटौती
|
|
|
20]000
|
||
|
|
कर योग्य वेतन
|
|
3]80]000
|
|||
|
प्र.20.
|
हाउस प्रॉपर्टी से आय
|
|
|
|||
|
|
वार्षिक मूल्य
|
शून्य
|
|
|||
|
|
धारा 24 के तहत ऋण पर ब्याज देय
|
2]00]000
|
|
|||
|
|
हाउस संपत्ति (अधिकतम स्वीकार्य) से नुकसान
|
|
|
1]50]000
|
||
|
|
सकल कुल आय
|
|
2,30,000
|
|||
|
|
कम: खंड 80 जी रुपये के 50% के तहत कटौती.5]000
|
|
|
2]500
|
||
|
|
शुद्ध कर योग्य आय
|
|
|
2,27,500
|
||
|
|
टैक्स आगे
|
|
42,250
|
|||
|
|
कम: धारा 88 के तहत छूट
|
|
|
|||
|
|
जीपीएफ
|
20]000
|
|
|||
|
|
एनएससी
|
10]000
|
|
|||
|
|
आवास ऋण चुकाया (अधिकतम)
|
20]000
|
|
|||
|
|
कुल
|
50]000
|
|
|||
|
|
रुपये के 15% छूट. 50]000
|
|
7,500
|
|||
|
|
टैक्स देय
|
|
34,750
|
|||
|
|
जोड़ें: सरचार्ज @ 5%
|
|
1,738
|
|||
|
|
कुल कर देय
|
|
43,988
|
|||
उदाहरण 8
गृह संपत्ति से सिर आय के तहत नुकसान का दावा करने वाले एक कर्मचारी के मामले में आयकर गणना, ऋण 1999/01/04 से पहले लिया
|
|
विवरण
|
|
(रुपये में)
|
|||
|
1
|
सकल वेतन
|
|
4]00]000
|
|||
|
प्र.20.
|
आवास ऋण चुकाया (प्रिंसिपल)
|
|
30]000
|
|||
|
(3)
|
ब्याज आवास ऋण पर देय ऋण (1999/01/04 के बाद लिया)
|
|
2]00]000
|
|||
|
(4)
|
राष्ट्रीय बाल कोष के लिए भुगतान किया दान
|
|
5]000
|
|||
|
प्र.5.
|
एनएससी खरीदी
|
|
10]000
|
|||
|
प्र.6.
|
जीपीएफ
|
|
20]000
|
|||
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|
कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
|
|||||
|
1
|
वेतन आय
|
|
|
|||
|
|
सकल वेतन
|
|
4]00]000
|
|||
|
|
कम: मानक कटौती
|
|
20]000
|
|||
|
|
कर योग्य वेतन
|
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3]80]000
|
|||
|
प्र.20.
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हाउस प्रॉपर्टी से आय
|
|
|
|||
|
|
वार्षिक मूल्य
|
शून्य
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|||
|
|
धारा 24 के तहत ऋण पर ब्याज देय
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2]00]000
|
|
|||
|
|
हाउस प्रॉपर्टी से हानि (1999/01/04 से पहले लिए गए ऋणों के लिए अधिकतम स्वीकार्य)
|
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30]000
|
|||
|
|
सकल कुल आय
|
|
3]50]000
|
|||
|
|
कम: खंड 80 जी रुपये के 50% के तहत कटौती.5]000
|
|
2]500
|
|||
|
|
शुद्ध कर योग्य आय
|
|
3,47,500
|
|||
|
|
टैक्स आगे
|
|
78,250
|
|||
|
|
कम: धारा 88 के तहत छूट
|
|
|
|||
|
|
जीपीएफ
|
20]000
|
|
|||
|
|
एनएससी
|
10]000
|
|
|||
|
|
आवास ऋण चुकाया (अधिकतम)
|
20]000
|
|
|||
|
|
कुल
|
50]000
|
|
|||
|
|
रुपये के 15% छूट. 50]000
|
|
7,500
|
|||
|
|
टैक्स देय
|
|
70,750
|
|||
|
|
जोड़ें: सरचार्ज @ 5%
|
|
3,538
|
|||
|
|
कुल कर देय
|
|
74,288
|
|||
उदाहरण 9
65 वर्ष की आयु से कम है, जो एक महिला निर्धारिती के मामले में आयकर गणना
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
|
सकल वेतन
|
1]20]000
|
|
जीपीएफ
|
10]000
|
|
एनएससी खरीदी
|
10]000
|
|
कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
|
|
|
सकल वेतन
|
1]20]000
|
|
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं)
|
30]000
|
|
कर योग्य आय
|
90]000
|
|
टैक्स आगे
|
7]000
|
|
कम: खंड 88C के तहत छूट (महिला होने के नाते)
|
5]000
|
|
कम: धारा 88 के तहत छूट:
|
|
|
जीपीएफ
|
10]000
|
|
एनएससी
|
10]000
|
|
कुल
|
20]000
|
|
रुपये के 20% @ धारा 88 के तहत छूट. 20,000 =
|
|
|
रुपये. 4,000 रुपए तक ही सीमित. 2]000
|
2]000
|
|
टैक्स देय
|
शून्य
|
नोट: - 65 साल की उम्र या अधिक की है, जो एक महिला निर्धारिती के मामले में, वह अधिनियम की धारा 88C के तहत वरिष्ठ नागरिकों और नहीं के लिए मतलब ही अधिनियम की धारा 88B के तहत छूट के हकदार होंगे.
अनुबंध-II
आय का विवरण भेजने के लिए फार्म
वर्ष के लिए धारा 192 (2 बी) के तहत
31 मार्च, 2002 को समाप्त
1 नाम और कर्मचारी ..................................... का पता
प्र.20. ..................................... स्थायी खाता संख्या
(3) ..................................... आवासीय स्थिति
(4) "वेतन" के अलावा और आय का कोई सिर के तहत आय के ब्यौरे (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान न हो) वित्तीय वर्ष में प्राप्त
घर की संपत्ति ..................................... से (i) आय
..................................... (नुकसान के मामले में, उसके अभिकलन लगा देना)
(Ii) व्यापार या पेशे के मुनाफे और लाभ .....................................
(Iii) पूंजीगत लाभ .....................................
अन्य स्रोतों से (चतुर्थ) आय
..................................... (एक) लाभांश
(ख) ब्याज .....................................
(ग) अन्य आय में कुल ..................................... (बताएं)
प्र.5. (Iv) मद 4 के लिए उप आइटम (मैं) के सकल.
प्र.6. स्रोत पर कर कटौती (धारा 203 के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र संलग्न करें)
जगह .............................
तिथि ................................................. .......................................
कर्मचारी के हस्ताक्षर
सत्यापन
मैं, ..........................................., एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि क्या ऊपर कहा गया है अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है.
आज सत्यापित की ...................... दिन .................. 2002
जगह .............................
तिथि ................................................. ...................................
कर्मचारी के हस्ताक्षर
अनुबंध III
आईटी (पच्चीसवें संशोधन) नियम, 2002 - [2002] 124 चुंगी लगानेवाला 63 देखें.
अनुबंध-III ए
सं 12BA फार्म: उसके मूल्य के साथ वेतन के एवज में अनुलाभ, अन्य अनुषंगी लाभ या सुख और लाभ का विवरण दर्शाने वाला विवरण - [2002] 124 चुंगी लगानेवाला 64 (सेंट) देखें.
अनुबंध-III बी
फार्म नं 16: प्रमाणपत्र आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के लिए - देखें [2002] 124 चुंगी लगानेवाला 67 (सेंट)
अनुबंध चतुर्थ-A
अधिसूचना का.आ. 1048 (ई), 24-11-2000 दिनांकित [2000] 113 चुंगी लगानेवाला 52 (सेंट) देखें.
अनुबंध चतुर्थ बी
अधिसूचना एसओ 81 (ई), 29-1-2001 दिनांकित [2001] 115 चुंगी लगानेवाला 183 (सेंट) देखें.
अनुबंध वी
फार्म सं 10BA: खंड 80GG के तहत कटौती का दावा कर निर्धारिती द्वारा दायर किए जाने की घोषणा - आयकर (उन्नीसवीं संशोधन) नियम, 1998 - [1998] 100 चुंगी लगानेवाला 110 (सेंट) देखें.
परिपत्र: अधिसूचना संख्या [द्वारा सही रूप में 13/2002 नंबर, 23-12-2002 दिनांकितएफ नहीं 275/192/2002-IT (बी), वॉल्यूम. द्वितीय, 28-1-2003 दिनांकित

