आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

11/2011

अधिसूचना तिथि

24/02/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/02/2011

अधिसूचना: 11 जारी करने की तारीख: 24/2/2011

आयकर अधिनियम

अधिसूचना

आयकर: आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 - कटौती - मुनाफे और आदि औद्योगिक बुनियादी ढांचे के उपक्रमों, से लाभ - अधिसूचित उपक्रम

अधिसूचना सं. 11/2011 [F.NO. 178/55/2008 (आईटीए-i)], 24-2-2011 दिनांक

जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और 8 जनवरी दिनांकित वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना ख़बरदार संख्या इतनी 51 (ई) द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, 2008 को अधिसूचित किया और संशोधन किया गया है ख़बरदार संख्या इतनी 1605 (ई), दिनांक 2 जुलाई 2008;

प्र.20. और एम / एस थी.भारत और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड 2 तल में अपने पंजीकृत पता, शहर प्वाइंट, बोट क्लब रोड, पुणे 411 001 होने सर्वे नं 457, 458, 1295/1296/1122/1129/1140 गांवों Shirwal और Shindewadi, तहसील में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है खंडाला, जिला. सतारा, महाराष्ट्र.

(3)अब, इसलिए, (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप - धारा (4) की धारा 80 आईए के अधिनियम आयकर नियम, 1962 के नियम 18C के साथ पठित कहा, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एम सूचित करता है / एस.भारत और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड 2 तल में अपने पंजीकृत पता, शहर प्वाइंट, बोट क्लब रोड, पुणे 411 001 होने सर्वे नं 457, 458, 1295/1296/1122/1129/1140 गांवों Shirwal और Shindewadi, तहसील में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है खंडाला, जिला. सतारा, महाराष्ट्र शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों को उक्त खंड (iii) विषय के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में, कहा उपक्रम द्वारा विकसित किया जा रहा है और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन किया.

संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. इंडो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, पुणे.

1. (मैं)
औद्योगिक उपक्रम का नाम
:
भारत और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड
(ii)
केंद्र
:
सर्वे नं 457458, 1295/1296/1122 / 1129/1140 गांवों Shirwal और Shindewadi, तहसील खंडाला, जिला. सतारा, महाराष्ट्र
(iii)
न्यूनतम निर्मित फ्लोर एरिया
:
15,000 वर्ग मीटर
(xiv)
प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों
:
2010 औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना के रूप में परिभाषित
(V)
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
90.8%
(vi)
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
9.2% या उससे कम
(VII).
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
:
44 इकाइयों
(viii)
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तिथि
:
25-3-2009

प्र.20. 25-3-2009 है जो स्थानीय प्राधिकारी से प्रारंभ प्रमाण पत्र की तारीख को विकसित रूप में औद्योगिक पार्क में लगाया जाएगा.

(3)औद्योगिक पार्क में केवल एक उपक्रम के स्वामित्व में किया जाना चाहिए.

(4)अधिनियम के तहत कर लाभ तीस इकाइयों की न्यूनतम संख्या औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उपक्रम के लिए उपलब्ध हो जाएगा. औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति और उसके संबद्ध उद्यमों की सभी इकाइयों के एक इकाई के रूप में माना जाएगा.

प्र.5. कोई औद्योगिक इकाई, एक संयुक्त उद्यम की इकाइयों के साथ, विनियोज्य क्षेत्र की बीस से अधिक पांच प्रतिशत पर कब्जा करेगा.

प्र.6. अधिनियम के तहत कर लाभ केवल इस सूचना मुहैया नहीं है और बाद में विकसित हो सकता है जो किसी भी अन्य व्यक्ति, विकसित और संचालित या रखता है और किसी भी कारण के लिए, अधिसूचित औद्योगिक पार्क में संचालित करने के लिए अधिसूचित उपक्रम के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

प्र.7.        औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना, 2010 में निर्दिष्ट के रूप में औद्योगिक इकाइयों केवल उन गतिविधियों को शुरू करेगा.

8 उपक्रम औद्योगिक पार्क के लिए खाते की अलग किताबें रखने चाहिए और आयकर विभाग को देय तिथि तक अपने आयकर रिटर्न फाइल करना होगा.

9 अधिसूचना अमान्य और एम / एस होगा. भारत और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

     मैं. अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसके आधार पर आवेदन और यह द्वारा दिए बाद में दस्तावेजों, गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

    द्वितीय. यह अधिसूचना पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर जारी किया गया है जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

10 उपक्रम पर्चा आईपीएस द्वितीय में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

प्र।11.इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना, 2010 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार के उपक्रम मामले में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.     किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

एनएन