विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध
विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध
80झकग. (1) जहां निर्धारिती जो पात्र स्टार्ट-अप है, की कुल सकल आय में पात्र कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां इस धारा के अनुसार और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती की कुल आय की संगणना में ऐसे कारबार से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।
(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती का निर्धारिती के विकल्प पर उस वर्ष से आरंभ होने वाले 94ड़[95[दस]] वर्षों में से किन्ही तीन वर्षों के लिए, जिसमें स्टार्ट-अप निगमित किया गया था, दावा किया जाएगा।
(3) यह धारा उस स्टार्ट-अप को लागू होती है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :
(i) इसको किसी विद्यमान कारबार का विभाजन, पुनर्गठन करके नहीं बनाया गया है :
परंतु यह शर्त किसी स्टार्ट-अप की दशा में लागू नहीं होगी जिसको निर्धारिती द्वारा धारा 33ख में निर्दिष्ट किसी ऐसे उपक्रम के किसी कारबार की पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान द्वारा उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और अवधि के भीतर बनाया गया है;
(ii) इसको किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग किए गए किसी संयंत्र या मशीनरी को नए कारबार में अंतरित करके नहीं बनाया गया है।
स्पष्टीकरण 1–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई मशीनरी या संयंत्र जिसका भारत में बाहर निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया था, को इस प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि सभी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :
(क) ऐसी मशीनरी और संयंत्र का निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठापन से पूर्व किसी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था;
(ख) ऐसी मशीनरी और संयंत्र को भारत में आयात किया गया है;
(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अवक्षयण के मद्दे किसी व्यक्ति की निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी अवधि के लिए कुल आय की संगणना में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय है।
स्पष्टीकरण 2–जहां किसी स्टार्ट-अप की दशा में कोई मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, का किसी नए कारबार को अंतरण कर दिया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या भाग का कुल मूल्य कारबार में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का अनुपालन किया गया समझा जाएगा।
(4) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (11) के उपबंध उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौतियों के प्रयोजन के लिए स्टार्ट-अप को लागू होंगे।
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए:
96[(i) ''पात्र कारबार'' से किसी ऐसे पात्र स्टार्ट अप द्वारा किए जाने वाला कोई कारबार अभिप्रेत है, जो उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवप्रवर्तन, विकास या सुधार या रोजगार के सृजन या धन के सृजन की उच्च संभावना वाला कोई मापनीय कारबार मॉडल में लगा हुआ है;]
(ii) "पात्र स्टार्ट-अप" से किसी पात्र कारबार में लगी हुई कम्पनी या कोई सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :
(क) इसको 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 97[2022] के पूर्व निगमित किया गया है;
(ख) उसके कारबार का कुल आवर्त 98[उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा किया जाता है, सुसंगत पूर्व वर्ष में ] से किसी में 98क [एक सौ करोड़] रुपए से अनधिक है; और
(ग) इसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित अंतर-मंत्रालयी बोर्ड से पात्र कारबार का प्रमाणपत्र है।
(iii) ''सीमित दायित्व भागीदारी'' से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में निर्दिष्ट भागीदारी अभिप्रेत है।
94ड़. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2021 से "सात" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
95. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से ''पांच'' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
96. वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 1.4.2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खंड (i) निम्न प्रकार था:
'(i) "पात्र कारबार" से कोई कारबार अभिप्रेत है जिसमें नवप्रवर्तन, विकास, नए उत्पादों को लगाना या उनका वाणिज्यकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा द्वारा चालित प्रक्रिया या सेवाएं अंतर्वलित हैं;'
97. वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से "2021" अंको के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 1.4.2018 से ''2019'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
98. वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 1.4.2018 से ''1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष में'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
98क. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2021 से "पच्चीस करोड़" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

