आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 76

पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों का घाटा

धारा

धारा संख्या

76

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय और सेट के एकत्रीकरण और बंद सेट या हानि के आगे ले जाना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों का घाटा

पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों का घाटा

54A [पंजीकृत फर्मों के रूप में मूल्यांकन अपंजीकृत फर्मों की हानि.

७६. की धारा के प्रावधानों (ख) के तहत मूल्यांकन किया एक अपंजीकृत फर्म के मामले में खंड 183 किसी भी निर्धारण वर्ष का सम्मान, कि आकलन वर्ष के लिए अपने घाटे में यह एक पंजीकृत फर्म के रूप में अगर कार्रवाई की जाएगी.]

 

54A प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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