धारा 90 का संशोधन
धारा 90 का संशोधन
48. आय-कर अधिनियम की धारा 90 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:--
"स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का, उस दर से अधिक दर पर जिस पर कोर्इ देशी कंपनी प्रभार्य होती है, प्रभार ऐसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का कम अनुकूल प्रभार या उद्ग्रहण नहीं समझा जाएगा जहां ऐसी विदेशी कंपनी ने, लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) जो भारत में उसकी आय में से संदेय हैं, भारत में घोषणा और भुगतान के लिए विहित व्यवस्था नहीं की है।"।
[वित्त अधिनियम, 2001]

