भूल सुधार
भूल सुधार
269ढ. अभिलेख से प्रकट होने वाली किसी भूल को सुधारने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या आदेश से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा भूल उसकी जानकारी में लाए जाने पर, इस अध्याय के अधीन, उसके द्वारा किए गए किसी आदेश का ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का समय समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय संशोधन कर सकता है :
परन्तु यदि ऐसे संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संशोधन ऐसे व्यक्ति को सुनवार्इ का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।
[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

