आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 189

फर्म का समापन या व्यापार बंद

धारा

धारा संख्या

189

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1969

फर्म का समापन या व्यापार बंद

फर्म का समापन या व्यापार बंद

फर्म का समापन या व्यापार बंद

189. (1) एक फर्म द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे रोक दिया गया है या एक फर्म भंग कर रहा है, जहां ऐसी कोई समाप्ति या विघटन हुआ था, जैसे कि आयकर अधिकारी फर्म की कुल आय का आकलन करेगा कहाँ, और इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक दंड या किसी भी अन्य राशि प्रभार्य की लेवी से संबंधित प्रावधानों सहित इस अधिनियम के सभी प्रावधानों, इस तरह के मूल्यांकन के लिए, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी.

(2) है कि ऐसे किसी भी फर्म के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में आयकर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त कि उपधारा में निर्दिष्ट है के रूप में अगर पूर्वगामी उप - धारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फर्म वह उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार एक जुर्माना लगाने थोपना या प्रत्यक्ष कर सकते हैं अध्याय XXI में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी का दोषी था कि संतुष्ट.

(3) फर्म की इस तरह बंद करना या विघटन एक साथी, और मृतक है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के समय में किया गया था जो हर व्यक्ति, कर, दंड या अन्य राशि देय की राशि के लिए संयुक्त रूप से और अलग - अलग उत्तरदायी होगा , और सभी इस अधिनियम के प्रावधानों को अब तक हो सकता है, किसी भी तरह के आकलन या जुर्माना या अन्य राशि के लगाने के लिए लागू नहीं होगी.

(4) इस तरह के बंद या विघटन उपधारा में निर्दिष्ट कार्यवाही व्यक्तियों के खिलाफ जारी रखा जा सकता है एक आकलन वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही के बाद शुरू किया है जगह लेता है कहाँ (3) की कार्यवाही के समय पर खड़ा था, जिस पर मंच से इस अधिनियम के ऐसे समाप्ति या विघटन, और सभी प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे.

(5) इस खंड में कुछ भी नहीं है (6) की उप - धारा के प्रावधानों के असर करेगा अनुभाग 159 .

 

 

[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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