का.आ. 243(अ) : अधिसूचना: का. आ. 243(अ) जारी करने की तारीख: 9/4/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 243(अ)
अधिसूचना तिथि
09/04/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/04/1999
अधिसूचना: एसओ 243 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.139 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/09/04
(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अचल संपत्तियों को निर्दिष्ट उप - धारा को पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे के रूप में भेजा अचल सम्पत्ति, कहा परन्तुक के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए ---
(क) (झोपड़ियों और कच्चे मकानों के अलावा अन्य) आवासीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल अचल संपत्ति के संबंध में 1,100 वर्ग फुट या उससे अधिक के फर्श क्षेत्र पर कब्जा; और
(ख) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग अचल संपत्ति के संबंध में 175 वर्ग फुट या उससे अधिक के फर्श क्षेत्र पर कब्जा, अर्थात्: ---
--- का शहरी ढेर
अधिसूचित रूप में (1) पंजाब के अमृतसर नगर निगम अधिनियम, 1971 के नियम 3 के उपनियम के तहत पंजाब राज्य सरकार द्वारा (3) अधिसूचित रूप अमृतसर नगर निगम में क्षेत्रों सहित, और छावनी बोर्ड, अमृतसर के अधीन क्षेत्रों सहित छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा
आसनसोल नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित (2) आसनसोल;
(3) औरंगाबाद बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का LIX) के तहत गठित रूप में औरंगाबाद के नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित;
बरेली शहर में शामिल क्षेत्रों सहित (4) बरेली, बरेली विकास प्राधिकरण के अर्थ में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित.
(5) 31 मार्च 1981 दिनांक अधिसूचना संख्या 291/18-1/81 में अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में, सहित दुर्ग; और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 23) के तहत 8 जून 1998 दिनांकित, अधिसूचना संख्या 22/F-1-7/18-3/98 अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों सहित Bhillai;
(6) गोरखपुर उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय समय पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विकास क्षेत्र के रूप में परिभाषित क्षेत्रों सहित ;
(7) गुवाहाटी नगर निगम अधिनियम, 1971 (असम एक्ट 1-1973) के अर्थ के भीतर गुवाहाटी के शहर में शामिल क्षेत्रों सहित गुवाहाटी;
(8) मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 23) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों सहित ग्वालियर;
(9) हुबली-धारवाड़ अधिसूचना संख्या HUD.378 में कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में शामिल है. न्यूनतम उधार दर 95, 12 अक्टूबर 1995 दिनांकित, और कहा कि सूचनाओं में किसी भी बाद में संशोधन;
नगर निगम, जालंधर द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सहित (10) जालंधर;
अधिसूचना में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का 35) के तहत जारी किए गए 1 सितंबर 1977 सं एफ 1 (12) TP/72, यथा अधिसूचित क्षेत्रों सहित (11) जोधपुर;
राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का 35) के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सहित (12) कोटा;
अधिसूचना संख्या HUD.444 में कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सहित (13) मैसूर.न्यूनतम उधार दर 95, 30 नवंबर, 1995 दिनांकित, और कहा कि अधिसूचना में किसी भी बाद में संशोधन.
बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का LIX) के तहत गठित रूप नासिक नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित (14) नासिक;
गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963, और क्षेत्रों की अनुसूची के रूप में परिभाषित राजकोट नगर निगम के भीतर क्षेत्रों सहित (15) राजकोट गुजरात अधिसूचना संख्या केवी-68-1988 RMN-8095-3120P के राजकोट ख़बरदार सरकार की शहर में शामिल 17 जून, 1998 को;
(16) रांची नियम, 1981 (वार्डों में रांची डिवीजन) रांची नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित;
जाओ सुश्री सं 153 में सलेम सिटी नगर निगम अधिनियम, 1994, के अर्थ के भीतर सलेम नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित (17) सेलम (एमए और था), 1 जून, 1994 दिनांकित;
बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का LIX) के तहत गठित रूप शोलापुर नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित (18) शोलापुर;
, जाओ सुश्री सं 151 में तिरुचिरापल्ली शहर के नगर निगम अधिनियम, 1994 के अर्थ के भीतर तिरुचिरापल्ली नगर निगम में शामिल 1 जून 1994 दिनांक रहे हैं कि क्षेत्रों सहित (19) तिरूचिरापल्ली.
[अधिसूचना संख्या 10865 / एफ सं 142/2/99-TPL]

