अधिसूचना संख्या 28/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1951(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 28/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1951(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1951 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.10.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'चिंगटॉन डेवलपमेंट सोसायटी, पायबुंग खुल्लन, पो. आ. सेनापति, जिला सेनापति, मणिपुर-795106' द्वारा 'आय उत्पन्न कार्यक्रमों द्वारा गरीब आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण' की परियोजना को 484.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2012-13 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 23 पर अधिसूचित किया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि परियोजना लागत के 484.50 लाख रुपये से बढ़कर 1007.50 लाख रुपये होने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 484.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1007.50 लाख रुपये करने की भी सिफारिश की है;
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा, '(i) 'चिंगटॉन डेवलपमेंट सोसायटी, पायबुंग खुल्लन, पो. आ सेनापति, जिला सेनापति, मणिपुर-795106' द्वारा चलार्इ जा रही 'आय उत्पन्न कार्यक्रमों द्वारा गरीब आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है, परन्तु इस निदेश के साथ कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग (1) के तहत कोर्इ प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा; और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 3021 (अ), दिनांक 23.10.2010 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत:-
उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 3 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '484.50 लाख रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '1007.50 लाख रुपए' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[सं. 28/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

