अधिसूचना संख्या 22/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1945(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 22/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1945(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1945 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'स्वामी श्री निर्दोशानंदजी मानव सेवा ट्रस्ट, टिम्बी गाँव, उमराला तालुक, भावनगर-364320 (गुजरात)' द्वारा 'श्री निर्दोशानंदजी मानव सेवा ट्रस्ट अस्पताल, की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1097 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;
और जबकि दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2406 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ.) में संशोधन करके 3.44 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.75 करोड़ रुपये कर दिया गया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि परियोजना लागत के 6.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये होने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 6.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है;
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा, (i) 'स्वामी श्री निर्दोशानंदजी मानव सेवा ट्रस्ट, टिम्बी गाँव, उमराला तालुक, भावनगर-364320 (गुजरात)' द्वारा चलार्इ जा रही 'श्री निर्दोशानंदजी मानव सेवा ट्रस्ट अस्पताल' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है, और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ) दिनांक 13.03.2009 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत:-
'उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 3 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '6.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.75 करोड़ रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[सं. 22/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

