आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

601

अधिसूचना तिथि

19/11/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/11/1986

अधिसूचना: का. आ. 601 जारी करने की तिथि: 19/11/1986

                        

अधिसूचना: SO601
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/11/1986
यह एतद्द्वारा अनुमोदन (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, निम्नलिखित संस्था के लिए, नहीं तो वित्त विभाग की अधिसूचना ख़बरदार (द्वितीय) उप - धारा की धारा के तहत सतत आधार पर दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है . 23-11-1946 दिनांकित 34, एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन, 31-12-1985 तक वैध बाध्य समय में बदल दिया है: ---
(मैं) नदी शोध संस्थान, कलकत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
"नदी शोध संस्थान, कलकत्ता. "
[सं 7013 (एफ नहीं 203/63/85-ITA-II)