आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

573(अ)

अधिसूचना तिथि

27/06/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/06/1995

अधिसूचना: का. आ. 573(अ) जारी करने की तारीख: 27/6/1995

                        

अधिसूचना: SO573 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/6/1995
अधिसूचना द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए तो 711 (ई), दिनांक 25 सितम्बर 1992, देखिये जबकि, (1961 का 43), केन्द्र सरकार में निर्दिष्ट किया था सीरियल नंबर 8, डॉ. विद्या सागर अस्पताल, नेहरू नगर, नई दिल्ली -110 065, के ड्रग नशा और शराबियों के लिए जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रमों के निर्धारण वर्ष 1993 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में - 94;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि, राष्ट्रीय समिति, संतुष्ट किया जा रहा है कहा परियोजना या योजना ठीक से, (5) ने कहा कि इस परियोजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M, या उपनियम के तहत एक और सिफारिश की निष्पादित किया जा रहा है कि तीन साल की अवधि के लिए आगे योजना और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन. रुपये के लिए 58.60 लाख. ड्रग नशा और शराबियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 100 लाख;
अब, इसलिए केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 35AC के स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43) एतद्द्वारा दवा addicits और शराबियों के लिए जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रमों की योजना को निर्दिष्ट रुपये की अनुमानित लागत से डॉ. विद्या सागर अस्पताल, नेहरू नगर, नई दिल्ली -110 065, द्वारा किया जा रहा है. आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 100.00 लाख.
[सं 9792 / एफ सं NC-44/95