482 : परिपत्र: सं 482, 26-03-1987 दिनांकित
परिपत्र सं.
482
परिपत्र की तिथि
26/03/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/03/1987
1334. जमा करने की स्वीकृत मोड - - किसी भी मंजूरी दे दी ग्रेच्युटी फंड द्वारा प्राप्त अंशदान चौथी अनुसूची के भाग ग नियम आयकर नियमों के 101/67 के साथ पठित
1सरकार 1987/09/03 दिनांकित सरकारी राजपत्र, आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1987 में अधिसूचित किया है. कहा संशोधन नियम आयकर नियम, 1962 के नियम 101 के प्रावधानों में संशोधन 1 अप्रैल 1987 से प्रभावी ('नियम').
प्र.20. नियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत स्वीकृत ग्रेच्युटी निधियों के लिए योगदान दिया 101 का पैसा किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ एक डाकघर बचत बैंक खाता या चालू खाता में जमा किया जाना आवश्यक है, या समूह ग्रेच्युटी स्कीम के तहत योगदान बनाने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा करने के लिए आवश्यक हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ में प्रवेश किया. हद तक इस तरह पैसा तो जमा या उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे (2) नियम के नियम 67 में निर्दिष्ट निवेश के साधनों में निवेश किया जाना आवश्यक हैं.
(3)संशोधित प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1987 को या उसके बाद किसी भी मंजूरी दे दी ग्रेच्युटी फंड से प्राप्त योगदान, किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ एक डाकघर बचत बैंक खाते में या चालू खाता में जमा किया जा करने की आवश्यकता होगी या उपयोग किया जा करने की आवश्यकता होगी बनाने के उद्देश्य के लिए समूह ग्रेच्युटी स्कीम के तहत योगदान भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ में प्रवेश किया. योगदान नियम 67 में निर्दिष्ट निवेश के साधनों में से किसी में जमा किया जा करने की अनुमति नहीं होगी (2).
परिपत्र: सं 482 [F.No. 19/FB/87-TPL], 26-3-1987 दिनांकित.

