आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

354

अधिसूचना तिथि

19/12/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/12/2003

अधिसूचना: 354 जारी करने की तिथि: 19/12/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       354
धारा (ओं) भेजा        :                               धारा 10 (23g)
जारी करने की तारीख            :       19/12/2003
अधिसूचना सं अंक की 354 तिथि: 19/12/2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-200 4 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है -
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन करेगी. 1961, नियम 2Eofthe आयकर नियम, 1962 के साथ पठित;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम: -
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / induslrial उपक्रम है -
एम / एस Veeriah गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, Kurumaddali, Pamarru मंडल, कृष्णा जिला, Kurumaddali ग्राम, Pamarru मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में 4 मेगावाट क्षमता के अपने बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिए आंध्र प्रदेश. (एफ 205 नहीं / 12/2003-ITA-II).
F.N0.205/12/2003/ITA.II