आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3357

अधिसूचना तिथि

17/07/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/07/1983

अधिसूचना: का. आ. 3357 जारी करने की तारीख: 17/7/1983

                        

अधिसूचना: SO3357
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/7/1983
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: ---
केंद्र जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के लिए, कोझीकोड, कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i);
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में केंद्र सरकार इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि केंद्र सरकार 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
जल संसाधन विकास और प्रबंधन, कोझीकोड के लिए केंद्र.
इस अधिसूचना 15-5-82 से 14-5-85 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4807 / एफ 203/44/82---ITA सं. द्वितीय]