आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

281

अधिसूचना तिथि

29/09/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/09/2006

अधिसूचना: 281 जारी करने की तिथि: 29/9/2006

अधिसूचना सं. 281/2006, 29-9-2006 दिनांक


की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (I961 के 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में), फंसाया गया है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार के सूचना द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना अधिसूचित औद्योगिक विभाग नीति और संवर्धन) ख़बरदार संख्या SO193 (ई), 1 पर शुरुआत की अवधि के लिए, 30 मार्च 1999 दिनांकित अप्रैल, 1997 और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) के 31 वें दिन समाप्त होने के दिन की अवधि अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और 31 को समाप्त होने के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक मार्च, 2006 के दिन;

और एम / एस जबकि.; बीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, 9B, लकड़ी स्ट्रीट, 3 तीसरी मंजिल, कोलकाता -700 016 पर कार्यालय में पंजीकृत होने, प्लॉट नंबर 3, ईपीआईपी, Whitefield, बंगलौर में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है.

और केंद्र सरकार ने कहा कि वाणिज्य औद्योगिक पार्क ख़बरदार और उद्योग मंत्रालय के पत्र के (25-5-2005 पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सही) 13-5-2005 सं 15/6/05-IP एंड आईडी विषय को मंजूरी दे दी है, जबकि इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों को;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में बीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, (iii).

संलग्न सूची
 
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. बीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता.
औद्योगिक उपक्रम की 1. (मैं) नाम
:
बीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
(Ii) प्रस्तावित स्थान
:
प्लॉट नंबर 3, ईपीआईपी, Whitefield, बंगलौर.
औद्योगिक पार्क (iii) कुल क्षेत्र
:
48,957 वर्ग मीटर
(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
 
 

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
2 और 3
-
-
-
विनिर्माण
4 ज
-
-
-
बिजली, गैस और जल
IV.7
75
-
-
संचार. सेवाएं
घ]
89
892
-
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
89
893
-
व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों
89
894
-
वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों
89
895
-
तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं

 

(V)
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
90.01%
(vi)
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
9.99%
(VII).
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
:
7 इकाइयों
(viii)
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
532380068
(ix)             
औद्योगिक उपयोग (रूपये में) के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश.
:
391487715
(x)
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
:
457824015
(xi)
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
:
30-11-2005


प्र.20.    पर में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश औद्योगिक पार्क, कुल 50% से कम नहीं होगा; परियोजना लागत, औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो औद्योगिक पार्क पर होने की स्थिति में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

  1. बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं और कर रहे हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाओं में शामिल होगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की.

  2. कोई भी यूनिट (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका की (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से 1 अप्रैल 2002, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक स्तंभ में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

  3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति शुष्क प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

  1. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या में स्थित हैं, के बाद ही, औद्योगिक पार्क का लाभ उठाया जा सकता है.

  2. मेसर्स बीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.

8 मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा एल (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.

9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर बीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत सूचना / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

  1. मामला एम / एस में. बीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, करेगा औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 11 विभाग उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ.

  2. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. बीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.     के किसी भी संशोधन किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

[एफ सं 178/63/2005-ITA-I]