2805 : अधिसूचना: का. आ. 2805 जारी करने की तारीख: 7/5/1985
अधिसूचना सं.
2805
अधिसूचना तिथि
07/05/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/05/1985
अधिसूचना: SO2805
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1985/07/05
यह एतद्द्वारा, संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया और दिए गए अपने कार्यक्रमों आयकर नियमों के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है इसके अंतर्गत कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1962, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए: -
संस्था / संघ का नाम
"पर्यावरण सोसायटी, बेसेंट गार्डन, बेसेंट एवेन्यू, मद्रास-20. "
कार्यक्रम
अडयार में एक वानस्पतिक उद्यान (1) विकास.
(2) पार्क के विकास के लिए योजना.
(3) मद्रास से महाबलीपुरम के लिए सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट के विकास.
(4) मद्रास से महाबलीपुरम समुद्र तट के Beachology अध्ययन.
उप - धारा के तहत संस्था (2), और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए (1) अनुभाग 35CCB के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (मैं) द्वारा दी दोनों मंजूरी शुरू होने में तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य हैं निम्न शर्तों के अधीन 1 दिसंबर, 1984 से: -
(मैं) पर्यावरण सोसायटी, मद्रास, संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
(Ii) सोसायटी हर साल 30 जून तक हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Iii) सोसायटी उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र और करने के लिए भेजा है कि इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त
(चतुर्थ) की मंजूरी विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 6213 (एफ नहीं 203/8/85-ITA.II)

