25 : अधिसूचना: 25 जारी करने की तिथि: 28/1/2003
अधिसूचना सं.
25
अधिसूचना तिथि
28/01/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/01/2003
अधिसूचना नहीं : 25
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख : 28/1/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 25, डीटी. 28 जनवरी 2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है एक आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) एम / एस एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, 1-Q4-A1, 1 तल, साइबर टावर, हाईटेक सिटी, मधापुर, एक औद्योगिक पार्क के विकास, रखरखाव और संचालन की अपनी परियोजना के लिए हैदराबाद 500 081 - अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है मधापुर गांव, जिला में सॉफ्टवेयर सेवाओं की आपूर्ति, व्यापार और प्रबंधन, तकनीकी परामर्श सेवाओं के साथ काम कर. रंगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 130/2001 दिनांक 22 मई 2001, में अधिसूचित है.
[एफ सं 205/43/2001/ITA.II]

