आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2493

अधिसूचना तिथि

23/04/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/04/1985

अधिसूचना: का. आ. 2493 जारी करने की तारीख: 23/4/1985

                        

अधिसूचना: SO2493
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/4/1985
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) (1) के लिए विहित प्राधिकारी (तीस द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है पांच / एक / दो) आयकर अधिनियम, 1961 की निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के "एसोसिएशन" पढ़ें: - -
(मैं) लाल चंद कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"लाल चंद कृषि अनुसंधान संस्थान, ग्रेटर कैलाश द्वितीय, नई दिल्ली. "
यह अधिसूचना 31 मार्च 1986 को 16 फ़रवरी 1985, से एक अवधि के लिए प्रभावी है
[सं 6205 (एफ नहीं 203/173/84-ITA.II)