244 : अधिसूचना: 244 जारी करने की तिथि: 28/9/2007
अधिसूचना सं.
244
अधिसूचना तिथि
28/09/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/09/2007
अधिसूचना सं. 244/2007, 28-9-2007 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और 30 मार्च दिनांकित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या SO193 (एफ) में भारत सरकार के सूचना, द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है. 1999, अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने के लिए तो 354 (ई) के 1 दिन पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक अप्रैल, 1997 और मार्च, 2006 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;
और एम / एस जबकि. VITP प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 17, सॉफ्टवेयर इकाइयों लेआउट, Serilingampally नगर पालिका, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500 082, "CAPELLA", प्लॉट मो 17, सॉफ्टवेयर इकाइयों लेआउट, मधापुर, Serilingampally नगर पालिका में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है , हैदराबाद, जिला रंगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश 500 081;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय का पत्र सं 15/112/2006 मंजूरी दे दी है, जबकि करने के लिए अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों 2007/10/04 विषय दिनांक आईडी इस अधिसूचना;
अब, इसलिए, खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (iii) उप धारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-1A की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एम / एस द्वारा विकसित किया जा रहा है और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन, उपक्रम सूचित करता है .VITP प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).
संलग्न सूची
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. VITP प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद.
|
{
|
(i)
|
औद्योगिक उपक्रम का नाम,
|
:
|
VITP प्राइवेट लिमिटेड
|
|
|
(ii)
|
प्रस्तावित स्थान
|
:
|
"CAPELLA", प्लॉट नंबर 1 7, सॉफ्टवेयर इकाइयों लेआउट, मधापुर, Serilingampally नगर पालिका, हैदराबाद, जिला रंगा रेड्डी, एपी-500 081.
|
|
|
(iii)
|
औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
|
:
|
20,165 वर्ग मीटर
|
|
|
(xiv)
|
प्रस्तावित गतिविधियों
|
|
|
|
एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
|
|||||
|
|
एनआईसी कोड
|
विवरण
|
|||
|
क्र.सं.
|
अनुभाग
|
प्रभाग
|
समूह
|
श्रेणी
|
|
|
ए
|
८
|
89
|
892
|
|
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श.
|
|
ख
|
८
|
89
|
892
|
892.1
|
कम्प्यूटर कंसल्टेंसी सर्विसेज.
|
|
ग
|
८
|
89
|
892
|
892.2
|
सॉफ्टवेयर सेवाओं की आपूर्ति.
|
|
घ]
|
८
|
89
|
892
|
892.3
|
डाटा प्रोसेसिंग सेवाओं.
|
|
|
(V)
|
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
|
:
|
९०%
|
|
|
(vi)
|
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
|
:
|
ग. 10%
|
|
|
(VII).
|
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
|
:
|
4 इकाइयों
|
|
|
(viii)
|
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
|
:
|
2869 लाख
|
|
|
(ix)
|
औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में)
|
:
|
2433 लाख
|
|
|
(x)
|
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
|
:
|
2869 लाख
|
|
|
(xi)
|
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
|
:
|
15-07-2005
|
-
एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
-
बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा शामिल होगा; दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाओं का वितरण.
-
कोई भी यूनिट में भेजा | कॉलम में ओ (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका की (ख) 354 (एफ) के पैरा 6 के एक औद्योगिक पार्क के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से भी बिन्दु पर कब्जा करेगा 1 अप्रैल 2007, दिनांकित.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
-
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व कल या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
-
अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
-
मेसर्स VITP प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
-
मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.
-
अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर VITP प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
-
मामला एम / एस में. VITP प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, एक और उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.
-
इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. VITP प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
-
किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[F.No. 178/85/2007-ITA-l]

