आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

233

परिपत्र की तिथि

05/12/1977

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/12/1977

परिपत्र सं. 233, 05-12-1977 दिनांकित

490. योगदान केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बीमा योजना के तहत बनाया - धारा के तहत राहत के लिए पात्र चाहे उप धारा (एक) (क) (2)

1 वित्त मंत्रालय 23-6-1977 सहित नियमित प्रतिष्ठानों (पर सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के काम का आरोप लगाया है जिसके तहत केन्द्र सरकार बीमा योजना के रूप में जाना एक योजना तैयार की है दिनांकित अपने कार्यालय ज्ञापन सं एफ 60/14/77-IC ख़बरदार रेलवे कर्मचारियों और रक्षा सेवाओं अनुमान से भुगतान व्यक्तियों के अलावा अन्य स्टाफ) रुपए का बीमा कवर के साथ प्रदान किया गया है.5,00

प्र.20. एक प्रश्न योजना के तहत सरकारी कर्मचारी की मासिक योगदान धारा 80 सी के तहत राहत के लिए पात्र होगा कि क्या उठाया गया है (2) (क) (i).इस सवाल पर विचार किया गया और इसे केन्द्र सरकार कर्मचारी बीमा योजना के लिए योगदान, धारा 80 सी के तहत राहत के लिए पात्र धारा 80 सी में निर्धारित योग्यता मात्रा के अधीन हो जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है (4).

परिपत्र: नहीं 233 [एफ सं 178/33/77-IT (एआई)], 1977/05/12 दिनांकित.