1953 : अधिसूचना: का. आ. 1953 जारी करने की तारीख: 23/6/1992
अधिसूचना सं.
1953
अधिसूचना तिथि
23/06/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/06/1992
अधिसूचना: SO1953
धारा (ओं) भेजा: 80HHA, 80HHA (एक), 80HHA (क) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/6/1992
उपखंड के अनुसरण में (द्वितीय) खंड (क) आयकर अधिनियम की धारा 80HHA, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, करने के लिए स्पष्टीकरण की की हद सहित विकास (की अवस्था को ध्यान में रखते और संबंधित क्षेत्रों और अन्य प्रासंगिक विचार का शहरीकरण), के लिए गुंजाइश है, नीचे अनुसूची और का) (3 स्तंभ में दिखाया क्षेत्रों को निर्दिष्ट जैसा भी मामला हो, में दिखाया गया, नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के बाहर गिरने आयकर अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों, 1961 (1961 का 43) के प्रयोजनों के लिए, (2) उसके स्तंभ में प्रवेश के लिए इसी.
शेड्यूल
------ क्र. क्षेत्रों सं छावनी बोर्ड की नगर पालिका या विवरण ------ 1 2 3 ------ का नाम
1 बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, नगरपालिका सीमा से सभी दिशाओं में 15 किलोमीटर की दूरी पर मद्रास और नई दिल्ली या, जैसा भी मामला हो, छावनी सीमा 2 की दूरी तक का क्षेत्र. अहमदाबाद, बैंगलोर, कानपुर, सभी नगरपालिका सीमा से निर्देश या, जैसा भी मामला हो, छावनी की सीमा में 12 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ, नागपुर और पुणे की दूरी के लिए क्षेत्रों को
(3) आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, भोपाल, नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सीमा या, मामले के रूप में से सभी दिशाओं में 10 किलोमीटर कोचीन, कोयंबटूर, धनबाद की दूरी के लिए क्षेत्रों, छावनी जयपुर, जमशेदपुर, लुधियाना, सीमा हो सकती है मदुरै, पटना, सेलम, शोलापुर, श्रीनगर, सूरत, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, वाराणसी (बनारस) और वडोदरा (बड़ौदा).
(4) किसी भी अन्य नगर पालिका या cantoment 8 बोर्डों नगरपालिका सीमा से सभी दिशाओं में किलोमीटर या, जैसा भी मामला हो, छावनी सीमा की दूरी तक का क्षेत्र. ------
यह अधिसूचना अप्रैल, 1989 के 1 दिन से प्रभावी होंगे.
[सं 9046 / एफ 178/108/91-IT सं. ऐ

