188 : अधिसूचना: 188 जारी करने की तिथि: 31/7/2003
अधिसूचना सं.
188
अधिसूचना तिथि
31/07/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2003
अधिसूचना नहीं : 188
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23 सी) (वी)
जारी करने की तारीख : 31/7/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 188, डीटी. 31 जुलाई 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री Kavale मठ Samsthan, 91, बाणगंगा सूचित करता है रोड, Walkeshwar मुंबई -400 006 "वर्ष 2002-03 के अधीन वर्ष 2004-05 के लिए निम्नलिखित शर्तों के मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
[F.No. 197/88/2003-ITA-I]

